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आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) का नया नियम और शर्तें

झारखण्ड सेवा संहिता परिशिष्ट-13 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी सेवकों को आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) देय है। छुट्टी की

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अदेय छुट्टी (Leave Not Due) : नियम और शर्तें

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्थायी सरकारी सेवक को अदेय छुट्टी (Leave Not Due) देय है। निवृत्ति

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Government Servant’s Leave Approval Rules: सरकारी सेवक का अवकाश स्वीकृत का क्या नियम है

Leave Approval Rules: झारखण्ड / बिहार सेवा संहिता के नियम 12 के अनुसार सरकारी सेवक / शिक्षक/ शिक्षिका अधिकार पूर्वक

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