By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
    • Stories
  • Career
  • Circulars
    • Exam & Results
    • Contact
      • About Us
      • Disclaimer
      • Terms and Conditions
      • Privacy & Policy
Search
  • Advertise
  • Advertise
Reading: पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) का नया नियम और शर्तें
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
  • Career
  • Circulars
Search
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
    • Stories
  • Career
  • Circulars
    • Exam & Results
    • Contact
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
> Blog > Rules & Orders > पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) का नया नियम और शर्तें
Rules & OrdersCircularsGovernment servantService Code

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) का नया नियम और शर्तें

educationjhar
Last updated: 02/06/2025 20:56
educationjhar
Share
4 Min Read
SHARE

झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन किया गया। वित्त बिभाग का पत्रांक 732 तिथि 14-03-2024 के अनुसार पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)का प्रावधान किया गया है। सरकारी शिक्षकों तथा पुरुष राज्यकर्मियों को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) के रूप में 15 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

Contents
पितृत्व अवकाश क्या है ? (What is Paternity Leave)पितृत्व अवकाश का नया नियम Paternity Leave Rulesपितृत्व अवकाश का पत्र Paternity Leave Letter यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है ⏯ Download Hereशिक्षकों का छुट्टी (Teachers Leave) के नियमसारांश

छठां केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्य सरकार शिक्षकों को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति केन्द्रीय वेतनमान एवं अवकाश (Leave) प्रदान करने का निर्णय लिया। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551/ वि दिनांक 01.03.2007 एवं संकल्प ज्ञापांक 1997/वि दिनांक 01.07.2010 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी शिक्षकों एवं पुरूष कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया।

यह भी जरूर पढ़े ➤ सरकारी सेवक का अवकाश स्वीकृत का क्या नियम है?

पितृत्व अवकाश क्या है ? (What is Paternity Leave)

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) नवजात शिशुओं का लालन -पालन करने के लिए काम से छुट्टी प्रदान करता है ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वाहन में कार्य बाधा न आए। पितृत्व अवकाश एक सुरक्षित अवकाश है जो शिशु के साथ घुलने मिलने , उनके व्यवहार को समझने , परिवार के सदस्यों की सहायता करने, उन्हें देखभाल करने के लिए और पिता का दायित्व निभाने के लिए यह छुट्टी मिलती है।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

पितृत्व अवकाश का नया नियम Paternity Leave Rules

पितृत्व अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकृत किया जाता है। इसकी नियम व शर्ते शिशु देखभाल अवकाश/ मातृत्व अवकाश के नियम की भांति ही है जो निम्न प्रकार से है :-

  • पितृत्व छुट्टी पुरुष शिक्षकों व कर्मचारियों को जिनकी दो से कम जीवित संतान हो, पत्नी के प्रसव काल में (अर्थात् प्रसव की तिथि से 15 दिन पहले तक या छह महीने बाद तक) मिल सकती है। अगर इस अवधि में छुट्टी नहीं ली जाती तो इसे व्ययगत (Lapsed) माना जाता है।
  • छुट्टी अधिकतम 15 दिन लिया जा सकता है।
  • इसे किसी दूसरी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।
  • सामान्यता इसे देने से मना नहीं किया जा सकता है।
  • किसी अन्य छुट्टी खाते में से इसे विकलित नहीं किया जाएगा।
  • पितृत्व छुट्टी के लिए वेतन छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगा।
  • अस्थाई Casual श्रमिकों की स्थिति में पितृत्व छुट्टी (Paternity Leave) को स्वीकार्य अनुपाततः उपार्जित अवकाश (Prorata EL) के साथ जोड़ा जा सकता है।
पितृत्व अवकाश का पत्र Paternity Leave Letter यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है ⏯ Download Here

शिक्षकों का छुट्टी (Teachers Leave) के नियम

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम के तहत शिक्षकों को छुट्टी (Leave) दिया जाता है। सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार शिक्षक अधिकार पूर्वक छुट्टी का दावा नहीं कर सकते है। जो शिक्षक निलंबित है उन्हें छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।
शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की स्वीकृत छुट्टी सेवा पुस्तिका में दर्ज होती है। हालाँकि अब सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए ई विद्यावाहिनी से ऑनलाइन एवं अन्य कर्मचारी पदाधिकारी के लिए मानव सम्पदा पोर्टल से छुट्टी लेने का प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़े ➤ क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave)का नया नियम और शर्तें

सारांश

सरकारी शिक्षक पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) का उपयोग नहीं के बराबर करते है। इस नियम को जानने के बाद अब शिक्षक के साथ अन्य सरकारी पुरुष कर्मचारी भी इस छुट्टी का सदुपयोग कर सकेंगे। यह छुट्टी नियंत्री पदाधिकारी को सादे कागज़ में आवेदन देकर सूचित के साथ अवकाश में जा सकते है। कार्य में वापस आने के बाद इस छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article शिशु देखभाल अवकाश (child care leave) शिशु देखभाल अवकाश अब 730 दिनों का मिलेगा। जानिए विस्तार से।
Next Article Salary increment Rule Salary increment Rule : वेतन वृद्धि कब और कैसे होती है? जानिए पूरा नियम
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
56.4kFollowersFollow
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -

Latest News

Parhaat nettikasinot Suomessa 2026: Voittoja ja jännitystä joka päivä!
Government Teacher 09/06/2026
Onko Tuuri Kasino 2026 kannattava valinta? Syvällinen analyysi
Government Teacher 09/06/2026
Nettikasino 2026: Ilmaiskierrokset ja luotettavat kasinot
Government Teacher 09/06/2026
Parhaat nettikasinot Suomessa 2026: Ilmaiskierrokset ja bonukset
Government Teacher 09/06/2026
Follow US

Copyright © Education Jharkhand. All Right Reserved. Designed by Nerold IT Service

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?