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राज्य सरकार के संकल्प संख्या - 185 (13) दिनांक-31-07-2023 के द्वारा राज्य कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों एवं सेवा निवृत कर्मियों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत झारखंड सरकार एवं टाटा एआईजी…
झारखण्ड सरकार द्वारा RAJYA KARMI SWASTHYA BIMA YOJANA के तहत झारखंड राज्य कर्मचारी / पेंशनभोगी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित पहचाने गए समूह के सदस्यों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा कवरेज प्रदान किया जाना है। इसके लिए पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। पंजीयन के बाद डीडीओ या उचित माध्यम से अप्रूवल…
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। इसके तहत कर्मियों को तीन कैटेगरी में बाँटा गया है । कैटेगरी A के तहत विधानसभा के वर्तमान सदस्य और राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी, कैटेगरी B में प्रदेश के सभी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मी, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता…
स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश के तहत झारखंड के सभी…
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी सेवकों और सेवानिवृत्त कर्मियों तथा परिवार के…
रोकड़ बही (Cash Book) संधारण करने का नियम और उद्देश्य विद्यालय के…
सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जनरल प्रोविडेंट फंड-GPF) में ब्याज दर की…
शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की निधि से…
सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित वर्ग KG से…
झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार राज्य के सभी सरकारी सेवकों को 14 से अधिक प्रकार का अवकाश (Leave) दिया जाता है। सेवा संहिता के नियम 22 के तहत किसी खास…
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