झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार राज्य के सभी सरकारी सेवकों को 14 से अधिक प्रकार का अवकाश (Leave) दिया जाता है। सेवा संहिता के नियम 22 के तहत किसी खास वह दिन, जिस दिन राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना द्वारा सरकारी काम बिलकुल बंद रखने का आदेश दिया जाता है। उससे अवकाश (Leave) कहा जाता है। झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 222 के तहत बिभिन्न प्रकार का अवकाश (Leave) राज्य के सभी सरकारी सेवको को प्रदान की जाती है।
सेवा संहिता 222, भाग-8, उप-भाग 1-सामान्य नई छुट्टी नियमावली के तहत राज्य के सभी उत्कृष्ट सेवा के सभी सरकारी कर्मियों तथा निचली सेवा के सभी सरकारी सेवकों पर यह अवकाश (Leave) नियमावली लागू है।
अवकाश (Leave) के प्रकार
नियम के अनुसार अवकाश (Leave) का अधिकार पूर्वक दवा नहीं किया जा सकता है। सेवा संहिता के नियमावली 222 अ (क) के तहत इस नियमावली में कई प्रकार के छुट्टी है :-
(1) उपार्जित अवकाश
(2) आधे वेतन पर अवकाश
(3) अदेय अवकाश
(4) रूपांतरित अवकाश
(5) असाधारण अवकाश
(6) आकस्मिक अवकाश
(7) क्षतिपूरक अवकाश
(8) निरोधा अवकाश
(9) विशेष आकस्मिक अवकाश
(10) मातृत्व अवकाश
(11) अस्पताली अवकाश
(12) विशेष अवकाश
(13) अध्ययन अवकाश
(14) पितृत्व अवकाश
अवकाश का नियम
राज्य के सरकारी कर्मियों को अवकाश (Leave) ऑनलाइन द्वारा लेने का प्रावधान है। सरकारी नियमित सेवक के लिए मानव सम्पदा पोर्टल HRMS से ऑनलाइन छुट्टी लेने का नियम बनाया गया है। छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन अपलोड करना होता है। समय समय पर इस पोर्टल में कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि , वेतन फिक्सेशन, स्थानांतरण पश्चात् कार्यालय का अपडेट की जाती है ताकि ई-सर्विस बुक में तकनिकी समस्या नहीं आए।
शिक्षकों के लिए ई-विद्यावाहिनी
शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाश (Leave) के नियम वही होंगे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस कोड में विहित हैं। वर्तमान में शिक्षकों के लिए ई-विद्यावाहिनी पोर्टल से छुट्टी लेने का प्रावधान किया गया है।
(ख) आकस्मिक अवकाश- प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का आकस्मिक अवकाश ई-विद्यावाहिनी पोर्टल से ऑनलाइन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्वीकृत करेंगे। सहायक शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश पोर्टल द्वारा सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे।
(ग) अन्य अवकाश (Leave) – अन्य अवकाश की स्वीकृति पूर्व की भाँति जिला शिक्षा अधीक्षक करेंगे। शिक्षकों का अर्जित अवकाश , मातृत्व अवकाश जिला शिक्षा अधीक्षक स्वीकृत करेंगे।
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