झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है।
पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा गृह निर्माण अग्रिम के लिए दिए जाने वाले आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे।
गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) क्या होता है?
गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance ) राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाने वाली विभाग से मिलने वाला लोन एक विशेष वित्तीय सुविधा है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मियों को अपना घर बनाने, खरीदने या मौजूदा घर का विस्तार या रिपेयरिंग करने के लिए कम ब्याज दर पर अग्रिम राशि उपलब्ध कराना है।
गृह निर्माण अग्रिम किन-किन कार्यों के लिए लिया जा सकता है?
राज्य सरकार शर्तों के अधीन गृह निर्माण हेतु अग्रिम का आवेदन स्वीकार करती है। इस कार्य हेतु दिए गए पैसों से अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सकता है। झारखण्ड सरकार के नियम के अनुसार, गृह निर्माण अग्रिम निम्नलिखित कार्यों के लिए लिया जा सकता है:-
- ↪ कर्मचारी द्वारा अपने या अपने पति/ पत्नी के स्वामित्व वाले जमीन पर एक नए मकान का निर्माण करने के लिए।
- ↪ एक प्लाट खरीदना और उस पर मकान बनाने के लिए।
- ↪ मकान अथवा फ्लैट खरीदने के लिए।
गृह निर्माण अग्रिम पाने की शर्तें क्या है ?
- ↪ राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हो।
- ↪ अस्थायी कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष से कम की न हो।
- ↪ निलंबित कर्मचारी भी गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) पा सकते है लेकिन उसे दो स्थायी कर्मचारी से बॉन्ड देना होगा।
- ↪ संपूर्ण सेवा अवधि में केवल एक बार अग्रिम ले सकते है।
- ↪ मकान या फ्लैट खरीदने के लिए उसका नया होना आवश्यक है। पुराना मकान या पुराना फ्लैट नहीं खरीदा जा सकता है।
आवेदन कैसे करें?
वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने संकल्प जारी किया है कि गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन अब ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है :-
- ↪सबसे पहले कर्मचारी सेवा पोर्टल पर जाएँ या इस लिंक https://jkuber.jharkhand.gov.in/emp/ पर क्लिक करें।
- ↪लॉगिन करने के लिए अपना GPF नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।

- ↪अब सत्यापन के लिए GENERATE OTP पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके VERIFY OTP पर क्लिक करें।
- ↪दाहिनी ओर बने मेनू में House Building Advance विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद दो विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से Apply House Building Advance को चुनें।
- ↪अब अपना पूरा पता और संबंधित विवरण भरें।
- ↪नीचे बने बॉक्स HB Application Type में NEW सेलेक्ट करें।
- ↪ Employee Type में PERMANENT सेलेक्ट करें।
- ↪Whether Suspended में NO सेलेक्ट करें।
- ↪इसके बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें।
- ↪Service Name में Education सेलेक्ट करें।
- ↪Select Department Name में School Education and Literacy Department को सेलेक्ट करें।
- ↪Division/Directorate Name में School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education) सेलेक्ट करें।
- ↪अब पुनः Save & Next बटन पर क्लिक करें।
- ↪यदि आप ज़मीन खरीदकर मकान बनाना चाहते हैं, तो ज़मीन का मूल्य दर्ज करें।
- ↪इसके बाद जितनी अग्रिम (ऋण) राशि चाहते हैं, वह राशि भरें।
- ↪अब अग्रिम राशि को आप कितनी किस्तों में चुकाना चाहते हैं, उसकी संख्या भरें।
- ↪फिर ब्याज की राशि को कितनी किस्तों में चुकाना चाहते हैं, वह भरें।
- ↪इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले भी कोई सरकारी या गैर-सरकारी अग्रिम लिया है? यहाँ NO सेलेक्ट करें।
- ↪अब घर का प्रकार चुनें, जिसके लिए आप अग्रिम ले रहे हैं (जैसे– Flat, House Building, या Land Purchase & House Building)।
- ↪इसके बाद फिर से Save & Next बटन पर क्लिक करें।
- ↪जमीन की सभी विवरणी भरें।
- ↪अब माँगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ↪अंत में Final Submit बटन पर क्लिक कर दें।
इस प्रकार आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
कर्मचारी सेवा पोर्टल पर डिपार्टमेंट होम लोन (Departmental Home Loan) की पूरी प्रक्रिया
सरकारी सेवक द्वारा कर्मचारी सेवा पोर्टल पर आवेदन करने के बाद प्रोसेस प्रारम्भ होती है जो निम्न प्रकार से है :-
स्टेप 1: जब कर्मचारी अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ कुबेर लोन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेगा, तो वह आवेदन सबसे पहले उसके DDO के पास जाएगा। DDO कागजातों की जांच करेंगे और दो चीजें मंगाएंगे।
- ⇒ प्रमाण कि संपत्ति पर कोई विवाद/कर्ज नहीं है।
- ⇒ सरकारी वकील की कानूनी राय।
ये दोनों सर्टिफिकेट मिलने के बाद, DDO इन्हें पोर्टल पर अपलोड करेंगे और फाइल को विभाग के डिपार्टमेंटल मेकर को भेज देंगे।
स्टेप 2: हर विभाग में फाइलों की जांच के लिए दो स्तर बनाए गए है।
- ⇒ डिपार्टमेंटल मेकर:- यह DDO से आई फाइल को चेक करके डिपार्टमेंटल चेकर को भेजेगा।
- ⇒ डिपार्टमेंटल चेकर:- यह उप-सचिव स्तर का एक ही सीनियर अधिकारी होगा। यह अधिकारी फाइल को फाइनल चेक करके कानूनी राय के लिए विधि विभाग, झारखण्ड को ऑनलाइन भेज देगा।
स्टेप 3: विधि विभाग में भी फाइल दो लोगों के पास जाएगी।
- ⇒ पहले लीगल ओपिनियन मेकर इसकी जांच करेगा और इसे अपने सीनियर यानी लीगल ओपिनियन चेकर को भेजेगा।
- ⇒ जैसे ही चेकर इस पर अपनी सहमति दे देगा, यह आवेदन सीधे वित्त विभाग के पास चला जाएगा।
स्टेप 4: वित्त विभाग से फाइनल मंजूरी और आदेश के लिए भी यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।
- ⇒ सबसे पहले फाइनेंस लोन सेक्शन मेकर सभी कागजातों की अंतिम जांच करेगा और उसे चेकर जो अवर/उप सचिव है को भेजेगा।
- ⇒ चेकर जांच करने के बाद फाइल को फाइनल मंजूरी देने वाले अधिकारी के पास भेजेंगे।
- ⇒ जैसे ही यहाँ से फाइनल मंजूरी मिलेगी, लोन का स्वीकृति आदेश ऑनलाइन अपने आप बन जाएगा। इसकी एक कॉपी कर्मचारी, DDO और विभाग को तुरंत ऑनलाइन मिल जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद, कर्मचारी को राशि निकासी की अनुमति मिल जाती है। इसके पश्चात वे अपना मकान/फ्लैट खरीद सकते हैं या उसका निर्माण करवा सकते है।
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