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Reading: मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) : शिक्षिकाओं का वेतन रोका जाना नियमों के विरुद्ध , जानिये क्या है नया नियम और शर्ते ?
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मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) : शिक्षिकाओं का वेतन रोका जाना नियमों के विरुद्ध , जानिये क्या है नया नियम और शर्ते ?

educationjhar
Last updated: 02/05/2025 18:46
educationjhar
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4 Min Read
मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
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सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) इसलिए दिया जाता है ताकि महिला कर्मचारियाँ गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद के समय में स्वयं और शिशु की उचित देखभाल और आराम कर सके। नवजात शिशु को प्रारंभिक महीनों में माँ की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह अवकाश झारखण्ड में एक कानूनी अधिकार है जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत यह सुविधा दी जाती है।

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Contents
मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) अवधि वेतन का नियम क्या है ?मातृत्व अवकाश का नियम क्या है ?मातृत्व अवकाश की शर्तें क्या है ?

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 220 के अनुसार राज्य सरकार के सभी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 660 / वि० दिनांक 28-02-2009 के अलोक में मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) 6 (छः) माह की गई है। पूर्व में ओ०पी०टी०ओ०एम० -13018 दिनांक 07-10-1997 के द्वारा महिला कर्मियों का मातृत्व अवकाश 90 दिनों से बढाकर 135 किया गया था। यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन देने पर पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) अवधि वेतन का नियम क्या है ?

पूर्व में नियम था की मातृत्व अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात अवकाश अवधि का वेतन देय होगी। अब इसमें संशोधन किया गया है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या-551/वि. दिनांक 01-03-2007 (यथा संशोधित) में उल्लेख है कि मातृत्व अवकाश के लिये छुट्टी वेतन, छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगा अर्थात् अवकाश अवधि में वेतन स्थगित नहीं किया जाना है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड रांची के पत्रांक 312 दिनांक 25-04-2025 द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किया गया है की महिला शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश में प्रस्थान करने पर उनका वेतन स्थगित किया जाना सरकारी नियमों के विरूद्ध है। इस अवधि में अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर महिला कर्मी को पूरा वेतन देने का नियम है , जैसे वह सामान्य रूप से काम पर होती है।

मातृत्व अवकाश का नियम क्या है ?

महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) का लाभ लेने के लिए जीवित संतानों की संख्या दो से कम होनी चाहिए। यह छुट्टी समस्त सेवाकाल में दो बार मिलती है।

मातृत्व अवकाश की शर्तें क्या है ?

मातृत्व अवकाश गर्भवती महिला कर्मी और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अवकाश से महिला कर्मी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का अवसर मिलता है। निम्नांकित शर्तों के अधीन इस छुट्टी का उपभोग किया जा सकता है :-

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➧इस छुट्टी अवधि की गिनती पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि ( जनवरी/ जुलाई ) के लिए की जाती है।
➧ गर्भ हानि तथा गर्भपात के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मातृत्व अवकाश दी जाएगी। इसके लिए बच्चों की संख्या का लिमिट नहीं है
➧ मातृत्व अवकाश के लिए छुट्टी वेतन पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगी।
➧ गर्भवस्था में मातृत्व अवकाश के लिए महिला कर्मचारी की जीवित संतान की संख्या दो से कम होनी चाहिए।
➧ इस छुट्टी को अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।
➧ इस छुट्टी को सेवा पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ के छुट्टी लेखा खाते में विकलित नहीं की जाएगी।

यह भी पढ़ें : प्रधानाध्यापक को 75 से अधिक पंजियों का करना होगा संधारण, आदेश जारी, ये है सम्पूर्ण सूचि।

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