By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
  • Home
  • Letter
  • Blog
  • Teacher News
  • Stories
  • Contact
    • About Us
    • Disclaimer
    • Terms and Conditions
    • Privacy & Policy
Search
  • Advertise
Reading: विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम और शर्तें
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
  • Home
  • Letter
  • Blog
  • Teacher News
  • Stories
  • Contact
Search
  • Home
  • Letter
  • Blog
  • Teacher News
  • Stories
  • Contact
    • About Us
    • Disclaimer
    • Terms and Conditions
    • Privacy & Policy
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
> Blog > Blog > विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम और शर्तें
BlogTeacher News

विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम और शर्तें

educationjhar
Last updated: 22/08/2024 10:53
educationjhar
Share
5 Min Read
SHARE

झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारयों को प्रत्येक माह में दो दिनों की विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) देय है। यह आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त है। यह वित्त विभाग के पत्र संख्या 3 /एफ -2-01/92/1977 वि०, दिनांक 04-04-1992 के अलोक में प्रदान की गई है। इस छुट्टी का उपयोग के लिए कोई उम्र या खास दिन का नियमावली में उल्लेख नहीं है। समस्त सेवाकाल में प्रत्येक माह के किसी भी तिथि में लगातार 2 दिनों के लिए उपभोग किया जा सकता है।

WhatsApp Channel Join Now
Contents
विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियमछुट्टी की सामान्य शर्त क्या है ?सारांश

विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) रविवार या आकस्मिक अवकाश के आदि और अंत में जोड़े जा सकते है, किन्तु ऐसे अवकाश को मिलाकर अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी एक समय में 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आकस्मिक अवकाश की अवधि के भीतर पड़ने वाले रविवार या अवकाश छुट्टी के अंश नहीं माने जाते है।

सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की मांग और उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए और महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों की अपेक्षा कमजोर व घर में सामाजिक दायित्व की अधिकता के कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया की राज्य के सभी सरकारी महिला कर्मचारियों को 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) दी जाए।

यह भी पढ़ें ⏩ उपार्जित अवकाश (Earned Leave) का नया नियम एवं शर्तें।

विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम

नया नियम के तहत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ऑनलाइन उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। ई- विद्यावाहिनी पोर्टल में विद्यालय के हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक या नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन छुट्टी स्वीकृति प्रदान करने का नियम है। सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग और छुट्टी स्वीकृत नियमतः किया जा सकता है। ये नियम निम्न प्रकार से है :-

WhatsApp Channel Join Now
  • नियमित महिला सरकारी शिक्षिका या सेविका का प्रत्येक माह में 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  • यह अवकाश पंचांग वर्ष के अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा।
  • यह छुट्टी प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी।
  • विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) देने का अधिकार उन शिक्षकों या पदाधिकारियों को होगा, जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है ।
  • यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपयोग करने की झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 (बी) में उल्लिखित सीमावधि के अधीन गठित होगी।

यह भी पढ़ें ⏩ पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) का नया नियम और शर्तें।

यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपयोग करने की झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 (बी) में उल्लिखित सीमावधि के अधीन गठित होगी।

झारखण्ड सेवा संहिता- परिशिष्ट -13 के अलोक में स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश और वित्त विभाग के पत्रांक 1977/विo तिथि 4-4-1992 के अनुसार नियमित महिला शिक्षिकाएं और कर्मचारियों को स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना पेंशन के लिए की जाएगी। विशेष आकस्मिक अवकाश पर स्थित सरकारी शिक्षिकाएं या सेविकाओं को कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं समझा जाता है और उसका वेतन नहीं रुकता है।

यह भी पढ़ें ⏩क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave)का नया नियम और शर्तें।

छुट्टी की सामान्य शर्त क्या है ?

आकस्मिक अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। आवश्यक स्थिति में छुट्टी नामंजूर की जा सकती है। छुट्टी प्रदान करने वाले प्राधिकार द्वारा आकस्मिक अवकाश की प्राथित छुट्टी से कम अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है। निलंबित शिक्षकों या कर्मचारियों का छुट्टी मंजूर करने का प्रावधान नहीं है। यदि सरकारी सेवक के आकस्मिक अवकाश पर अनुपस्थित रहने पर लोक सेवा में किसी तरह की हानि होगी, तो छुट्टी देने वाले और छुट्टी लेने वाले दोनों उत्तरदायी ठहराए जायेंगे। आकस्मिक अवकाश इस तरह से कभी नहीं देनी चाहिए की :-

  • वेतन और भत्ते की गणना की तारीख हो,
  • पदभार लेना या देना हो,
  • छुट्टी के आरम्भ और अंत में,
  • कर्तव्य पर लौटने समय।

सारांश

सरकारी महिला शिक्षिकाओं और सेविकाओं को प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए समस्त सेवाकाल अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान की गयी है। यह माह में किसी भी लगातार दिनों (तिथि) के लिए मान्य है। निश्चित उम्र और माह में हर बार की निश्चित तिथि बाध्यकारी नहीं है।

You Might Also Like

JAC Result 2025 : कक्षा 8वीं का रिजल्ट यहां से देखें

SCHOOL SOP 2025 : सरकारी विद्यालयों का संचालन हेतु आया नया निर्देश

मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) : शिक्षिकाओं का वेतन रोका जाना नियमों के विरुद्ध , जानिये क्या है नया नियम और शर्ते ?

NEP 2020 : नई शिक्षा नीति के सपनों को साकार करते बादल राज, प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार की मिसाल

सीटी बजाओ अभियान ने बदली तस्वीर, स्कूलों में लौटी रौनक, जानिए कैसे?

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article उपार्जित अवकाश (Earned Leave) का नया नियम एवं शर्तें
Next Article असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) का नया नियम और शर्तें
2 Comments 2 Comments
  • Pingback: J-Guruji: इस पोर्टल में शिक्षकों को लिखने होंगे ऑनलाइन लेसन प्लान और असाइनमेंट - Education Jharkhand
  • Pingback: अदेय छुट्टी (Leave Not Due) : नियम और शर्तें - Education Jharkhand

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
56.4kFollowersFollow
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -

Latest News

JAC Result 2025 : कक्षा 8वीं का रिजल्ट यहां से देखें
Blog Primary School 06/05/2025
SCHOOL SOP 2025
SCHOOL SOP 2025 : सरकारी विद्यालयों का संचालन हेतु आया नया निर्देश
Blog Teacher News 04/05/2025
मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) : शिक्षिकाओं का वेतन रोका जाना नियमों के विरुद्ध , जानिये क्या है नया नियम और शर्ते ?
Blog Government servant Primary School Service Code Teacher News 02/05/2025
NEP 2020
NEP 2020 : नई शिक्षा नीति के सपनों को साकार करते बादल राज, प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार की मिसाल
Blog Primary School Teacher News 27/04/2025
Follow US

Copyright © Education Jharkhand. All Right Reserved. Designed by Nerold IT Service

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?