By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
    • Stories
  • Career
  • Circulars
    • Exam & Results
    • Contact
      • About Us
      • Disclaimer
      • Terms and Conditions
      • Privacy & Policy
Search
  • Advertise
  • Advertise
Reading: सहायक आचार्य अवकाश नियम : जानिए कितनी और कौन सी मिलेगी छुट्टी।
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
  • Career
  • Circulars
Search
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
    • Stories
  • Career
  • Circulars
    • Exam & Results
    • Contact
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
> Blog > Government Teacher > सहायक आचार्य अवकाश नियम : जानिए कितनी और कौन सी मिलेगी छुट्टी।
Government TeacherCircularsRules & Orders

सहायक आचार्य अवकाश नियम : जानिए कितनी और कौन सी मिलेगी छुट्टी।

educationjhar
Last updated: 28/04/2026 07:29
educationjhar
Share
7 Min Read
सहायक आचार्य अवकाश नियम
SHARE

अक्सर छुट्टी लेने और देने के दौरान इस बात को लेकर दुविधा बनी रहती है कि झारखंड सहायक आचार्य अवकाश नियम वास्तव में क्या हैं। जानकारी के अभाव में कई सहायक आचार्य अपनी छुट्टियों का सही समय पर और उचित तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं।

WhatsApp Channel Join Now
Contents
नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए अवकाश के विशेष नियमसहायक आचार्यों के लिए अवकाश के प्रकारझारखंड सहायक आचार्य को नियुक्ति तिथि से प्रोबेशन पीरियड (2 वर्ष) तक कौन सी छुट्टियां मिलेगी ? जानें नियम व शर्तें।

इसी समस्या के समाधान हेतु, झारखंड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्यों को मिलने वाले सभी अवकाशों की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। नियमों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अंत तक अवश्य पढ़ें।

यह भी पढ़ें : शिशु देखभाल अवकाश में अब 730 दिनों तक घर बैठे पाएं प्रत्येक माह वेतन का लाभ। जानें झारखंड सरकार के नए नियम।

नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए अवकाश के विशेष नियम

झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों के लिए लागू अवकाश नियम ही सहायक आचार्य अवकाश नियम के रूप में मान्य हैं। हालांकि, नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान, सहायक आचार्यों को केवल आकस्मिक अवकाश , विशेष आकस्मिक अवकाश और असाधारण अवकाश ही देय होंगे। इसके अतिरिक्त, महिला सहायक आचार्यों को कुछ विशेष शर्तों के साथ मातृत्व अवकाश का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

सहायक आचार्यों के लिए अवकाश के प्रकार

झारखंड सेवा संहिता के अवकाश नियमों के अंतर्गत, सहायक आचार्यों को निम्नलिखित छुट्टियां देय हैं:-

WhatsApp Channel Join Now
  • ●आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
  • ●विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave)
  • ●चिकित्सा अवकाश (Medical Leave)
  • ●अर्जित अवकाश (Earned Leave)
  • ●असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave)
  • ●मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
  • ●पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
  • ●क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave)
  • ●अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave)
  • ●रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave)
  • ●विशेष अवकाश (Special Leave )
  • ●अध्ययन अवकाश (Study Leave)
  • ●अदेय अवकाश (Leave Not Due)

उपरोक्त सभी अवकाश संबंधित नियमों और पात्रता की शर्तों के अधीन प्रदान किए जाते हैं।

यह भी पढ़ें : शिशु देखभाल अवकाश में अब 730 दिनों तक घर बैठे पाएं प्रत्येक माह वेतन का लाभ। जानें झारखंड सरकार के नए नियम।

झारखंड सहायक आचार्य को नियुक्ति तिथि से प्रोबेशन पीरियड (2 वर्ष) तक कौन सी छुट्टियां मिलेगी ? जानें नियम व शर्तें।

झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए नियुक्ति तिथि से प्रथम दो वर्ष की अवधि परिवीक्षा अवधि (Probation Period) यानी परीक्ष्यमान अवधि मानी जाती है। इस दौरान अवकाश के नियम सामान्य शिक्षकों से थोड़े भिन्न और सीमित होते हैं। जानकारी के अभाव में अक्सर नवनियुक्त शिक्षक छुट्टियों के उपयोग को लेकर दुविधा में रहते हैं।

झारखंड सेवा संहिता के तहत, प्रोबेशन पीरियड के दौरान सहायक आचार्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित छुट्टियां देय होती है :-

  • ● आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) :- झारखंड सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार, सहायक आचार्यों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कुल 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होता है। नियमानुसार, इस अवकाश को राजपत्रित अवकाश के साथ जोड़कर एक बार में अधिकतम 12 दिनों तक लिया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, इस छुट्टी के लिए ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपनी टीचर आईडी के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा इस अवकाश को ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकृत किया जाता है।
  • ● विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) :- यह अवकाश केवल महिला सहायक आचार्यों के लिए ही देय है। झारखंड सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के प्रावधानों के अनुसार, महिला शिक्षकों को प्रत्येक माह 02 दिनों का लगातार विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। नियमानुसार, इस अवकाश को आकस्मिक अवकाश , सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार के साथ जोड़कर एक साथ अधिकतम 12 दिनों तक लिया जा सकता है। इस अवकाश हेतु ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपनी टीचर आईडी से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। आवेदित अवकाश को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ऑनलाइन ही स्वीकृत किया जाता है।
  • ● असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) :- जब कोई अन्य अवकाश शेष न हो, तब असाधारण अवकाश लिया जा सकता है। झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सहायक आचार्य बिना वेतन के अधिकतम 5 वर्षों तक के निरंतर असाधारण अवकाश पर रह सकता है। यह अवकाश पूर्व में स्वीकृत नहीं कराया जाता है, अपितु संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को आवेदन के माध्यम से सूचना देकर अवकाश पर प्रस्थान किया जा सकता है।
  • ● मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) :- झारखंड सेवा संहिता 2000 के नियम 220 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश का स्पष्ट प्रावधान है। यद्यपि नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए परीक्ष्यमान अवधि यानी नियुक्ति तिथि से प्रथम दो वर्ष तक सीमित अवकाश ही देय होते हैं, किंतु महिला कर्मियों के लिए विशेष परिस्थितियों में इस अवधि के दौरान भी शर्तों के अधीन मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि यदि परीक्ष्यमान अवधि के दौरान यह अवकाश लिया जाता है, तो संबंधित महिला सहायक आचार्य की प्रोबेशन अवधि उसी अनुपात में आगे बढ़ जाएगी। यह अवकाश गर्भावस्था की स्थिति में किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।

#JharkhandEducation #SahayakAcharya #TeacherLeaveRules #JharkhandGovt #eVidyavahini

सूचना :-
शिक्षा विभाग की सभी खबरें, नियम, आदेश-निर्देश और पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए www.educationjhar.com पर जाएं। पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के शीर्ष पर दिए गए “
Letter” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने विभिन्न पत्रों की सूची आ जाएगी। जिस पत्र को देखना हो, उस पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए दाहिनी ओर दिए गए “Link” पर क्लिक करें। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार अन्य पत्र और ब्लॉग पर उपलब्ध शिक्षा विभाग के सभी आदेश-निर्देश भी पढ़ सकते हैं।

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा : सरकारी शिक्षक व कर्मचारियों को अस्पतालों में फ्री जाँच, दवा और इलाज
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
56.4kFollowersFollow
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -

Latest News

राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा : सरकारी शिक्षक व कर्मचारियों को अस्पतालों में फ्री जाँच, दवा और इलाज
Government servant Government Teacher 26/04/2026
Jharkhand School New Timing 2026
झारखंड के स्कूलों के समय में बदलाव: KG से 12वीं तक का नया टाइम टेबल जारी
Government Teacher 20/04/2026
सरकारी स्कूल में नामांकन
सरकारी स्कूल में नामांकन : 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के दाखिले के लिए विशेष अभियान शुरू
Government Teacher Primary School 03/04/2026
पाठ योजना कैसे बनाएं ?
पाठ योजना कैसे बनाएं ? सम्पूर्ण जानकारी स्टेप-बाय-स्टेप
Government Teacher 01/04/2026
Follow US

Copyright © Education Jharkhand. All Right Reserved. Designed by Nerold IT Service

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?