By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
  • Home
  • Letter
  • Blog
  • News
  • Stories
  • Contact
    • About Us
    • Disclaimer
    • Terms and Conditions
    • Privacy & Policy
Search
  • Advertise
  • Advertise
Reading: शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 – शर्तें, योग्यता, वेतन,  अहर्ता, वरीयता प्रारूप और कालावधि
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
  • Home
  • Letter
  • Blog
  • News
  • Stories
  • Contact
Search
  • Home
  • Letter
  • Blog
  • News
  • Stories
  • Contact
    • About Us
    • Disclaimer
    • Terms and Conditions
    • Privacy & Policy
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
> Blog > Blog > शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 – शर्तें, योग्यता, वेतन,  अहर्ता, वरीयता प्रारूप और कालावधि
BlogNews

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 – शर्तें, योग्यता, वेतन,  अहर्ता, वरीयता प्रारूप और कालावधि

educationjhar
Last updated: 08/01/2025 18:02
educationjhar
Share
11 Min Read
शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024
SHARE

यह नियमावली झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय “शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024” कही जाएगी। यह झारखण्ड राज्य अंतर्गत कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों के लिए है।

WhatsApp Channel Join Now
Contents
शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 की शर्तेंशैक्षणिक योग्यतावेतन निर्धारणप्रोन्नति हेतु वरीयता सूचीप्रोन्नति की शैक्षणिक अहर्ता एवं कालावधिशिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का ड्राफ्ट पत्र डाउनलोड करें ➱ PDF

शिक्षकों का “संवर्ग ” का अर्थ होता है, जिसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू शत्-प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाते है एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक 50 प्रतिशत् पद, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित उर्दू सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति से एवं 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं।

फोटो : AI

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 की शर्तें

जिला प्रारम्भिक शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इस नियमावली के अधीन राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति विषयक सभी निर्णय लिए जाएँगे। शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 (Teacher Promotion Rules 2024) के तहत निम्नांकित शर्तो को पूरा करने पर ही किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर विचार किया जा सकता है :-

  • जो शिक्षक प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम् कालावधि, प्रोन्नति के संबंध में विचार के पूर्व वर्ष के 31 दिसंबर को पूरी करता हो।
  • वह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम् शैक्षणिक अहर्त्ता (स्नातक प्रशिक्षित पद/योग्यता के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में निर्गत अधिसूचना, वर्ष 2014 एवं उपरांत के अनुरूप स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक सहित ), गणित एवं विज्ञान अथवा भाषा विषय में स्नातक उत्तीर्ण योग्यता में मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में उस संकाय / विषय में दिनांक 04-06-1986 की तिथि के पूर्व तक स्नातक उत्तीर्णता की स्थिति में द्वि-वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यताधारी अथवा दिनांक 04 -06 -1986 की तिथि अथवा उसके उपरांत स्नातक उत्तीर्णता की स्थिति में त्रि-वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यताधारी ), प्रोन्नति के संबंध में विचार के पूर्व वर्ष के 31 दिसंबर को पूरी करता हो एवं निर्दिष्ट प्रशैक्षणिक अर्हत् रखता हो।
  • अनुसूचित जाति / जनजाति अथवा सामान्य वर्ग में से जिस वर्ग का वह हो, अद्यतन आरक्षण नियमों के अनुसार उस वर्ग के लिए रिक्त पद उपलब्ध हो ।
  • वरीयता सूची में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध, वह विचारणीय हो, उसकी सेवा संतोषजनक एवं अटूट हो तथा
  • दिनांक 16-12-2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में प्रोन्नत पद के अनुरूप उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रहने की अनिवार्य अहर्त्ता पूर्ण करते हो।

यह भी पढ़ें : प्रोजेक्ट रेल का नवीनतम पाठ्यक्रम और नया SOP को जानें।

शैक्षणिक योग्यता

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के तहत शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता में – “इंटर प्रशिक्षित” का अर्थ हुआ की, वैसा व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम इंटर या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

WhatsApp Channel Join Now

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 (Teacher Promotion Rules 2024) के तहत “स्नातक प्रशिक्षित” का अर्थ हुआ कि, वैसा व्यक्ति जो सांविधिक विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम स्नातक या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के तहत “स्नातकोत्तर प्रशिक्षित” का अर्थ है कि , वैसा व्यक्ति जो सांविधिक (Statutory ) विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

वेतन निर्धारण

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 (Teacher Promotion Rules 2024) के अनुसार प्रोन्नति उपरान्त वेतन का निर्धारण जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। ग्रेड-4, ग्रेड-7 और ग्रेड-6 से ग्रेड-8 में प्रोन्नतियों के उपरांत वेतन का निर्धारण “मौलिक नियमावली” के नियम 22 (1) (ए) (i) तथा केन्द्र सरकार द्वारा अपने शिक्षकों के लिए समय-समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 (Teacher Promotion Rules 2024) के अनुसार ग्रेड-2 में प्रोन्नति, ग्रेड-3 में प्रोन्नति, ग्रेड-5 में प्रोन्नति, ग्रेड-6 में प्रोन्नतिऔर ग्रेड-7 से ग्रेड-8 में प्रोन्नतियों के उपरांत वेतन निर्धारण में “मौलिक नियमावली” के नियम 22 (1) (ए) (i) का लाभ देय नहीं होगा, बल्कि प्रोन्नति के बाद मिलने वाले वेतनमान में जिस प्रक्रम पर प्रोन्नति के पूर्व वेतन होता है, वही देय होगा।

प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के अनुसार प्रोन्नति हेतु वरीयता का निर्धारण प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार आगामी वर्ष के सूची का प्रारूप जनवरी माह के अंत तक मानकों के अधीन वरीयता सूचियों का प्रारूप जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा। वर्तमान में “शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2024” का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट के अनुसार चार तरह की वरीयता सूचि तैयार की जाएगी।

  1. वरीयता सूची नं 1 :- यह सूचि ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिये होगी। इस सूची में प्रथमतः उन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जायेगा जिन शिक्षकों की ग्रेड-2 में न्यूनतम सेवा 12 वर्षों की सेवा पूर्ण हो गयी। तत्पश्चात् उन इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को, जिनकी ग्रेड-2 में न्यूनतम सेवा 18 वर्षो की हो गयी।
  2. वरीयता सूची नं 2 :- यह सूचि ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिये होगी। यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी सहित), गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग-अलग बनायी जायेगी।
  3. वरीयता सूची नं 3 :- यह सूचि ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिये होगी। यह सूची सामाजिक विज्ञान ( वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान योग्यताधारी सहित) गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग-अलग नहीं, बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी। इस सूची में प्रथमतः उन प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड 5 में न्यूनतम सेवा 12 वर्षों की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड-5 में न्यूनतम सेवा 18 वर्षों की हो गयी हो।
  4. वरीयता सूची नं 4 :- यह सूचि ग्रेड-7 तथा ग्रेड-8 में प्रोन्नति के लिए होगी। यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी सहित), गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग-अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।

यह भी पढ़ें : विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) : पुनर्गठन का नया SOP, प्रक्रिया, सदस्यों की अहर्ताएँ, कार्य और कार्यकाल।

UDISE प्लस में 2024-25 के लिए  DCF डेटा एन्ट्री कैसे करें ?

प्रोन्नति की शैक्षणिक अहर्ता एवं कालावधि

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के तहत प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनत्तम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए साथ ही कालावधि को पूर्ण करना आवश्यक है। ज्ञातव्य हो की “शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2024” का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट के अनुसार ग्रेड 3, 4, 6 और 7 के लिए अलग अलग शैक्षणिक अहर्ता एवं कालावधि निर्धारित है जो निम्न प्रकार से है :-

  1. ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिए :- स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा अथवा इंटर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा।
  2. ग्रेड – 4 में प्रोन्नति के लिए :- स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप ग्रेड-1 से ग्रेड-4 में प्रोन्नति की स्थिति में ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा एवं दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।
  3. ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिये :- स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा अथवा स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा।
  4. ग्रेड-7 में प्रोन्नति के लिये :- स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-6 अथवा ग्रेड-5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कुल या शेष पदों के 50-50 प्रतिशत् पद, स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रोन्नत एवं सीधे नियुक्त शिक्षकों की कोटि से भरे जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे, परंतु वरीयता या विचारण सूची अंतर्गत प्रोन्नत अथवा सीधे नियुक्त कोटि में से किसी कोटि के पूर्णतः अथवा अंशतः अथवा आरक्षित कोटि अंतर्गत अहर्त्ताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए सूचना के प्रकाशन एवं प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत मात्र उस अंश तक दूसरे से भी भरे जा सकेंगे।

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का ड्राफ्ट पत्र डाउनलोड करें ➱ PDF

परन्तु ग्रेड-04 में न्यूनतम 05 वर्षों की सेवा पूर्ण रहने वाले प्रोन्नत शिक्षकों के अभाव में मात्र एकबारीय सुविधा के रूप में तथा अपवाद स्वरूप ग्रेड-04 में अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि तक प्रोन्नत शिक्षक, जिनकी कुल सेवावधि 20 वर्षों की पूर्ण हो चुकी हो, को भी ग्रेड -04 में न्यूनतम 05 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों के उपरांत वरीयता सूची में मात्र एक बार रखा जाएगा, जिसकी सुविधा इस प्रोन्नति नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सूचित करते हुए मात्र 1 अथवा विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष के अंतर्गत की उपलब्ध होगी।

यह भी पढ़ें : Teacher Transfer Portal: शिक्षकों का होगा पारस्परिक स्थानांतरण, पोर्टल पर करनी होगी ऑनलाइन आवेदन।

नोट:- वर्तमान में “शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2024” का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार है। विभिन्न शिक्षक संघों से सुझाव और आपत्ति मांगी जा रही है। अधिसूचना जारी होने के पूर्व नियमावली में फेरबदल हो सकती या नहीं भी हो सकती है। किसी भी तरह की बदलाव होने पर इस ब्लॉग पोस्ट में अपडेट कर दी जाएगी।

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) : पुनर्गठन का नया SOP, प्रक्रिया, सदस्यों की अहर्ताएँ, कार्य और कार्यकाल
Next Article अदेय छुट्टी (Leave Not Due) अदेय छुट्टी (Leave Not Due) : नियम और शर्तें
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
56.4kFollowersFollow
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -

Latest News

PTM बैठक SOP
सरकारी स्कूलों में PTM बैठक SOP के तहत करने का आदेश जारी
Blog Primary School 20/06/2025
इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय
इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय : परीक्षा तिथि जारी, जानें सिलेबस और परीक्षा प्रक्रिया
Blog Exam Primary School 18/06/2025
Teacher Transfer 2025
Teacher Transfer 2025 : सरकारी शिक्षक का अंतरजिला स्थानांतरण तय, तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी डिटेल
Blog News 15/06/2025
Starlink Internet India
Starlink Internet India : गांव-बीहड़ में मिलेगा नेटवर्क, लेकिन कीमत से टूटेगा सपना, जानिए क्यों हुआ आम जनता की पहुँच से बाहर?
Technology Blog 13/06/2025
Follow US

Copyright © Education Jharkhand. All Right Reserved. Designed by Nerold IT Service

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?