कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अलोक में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके पूर्व महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की इजाफा की गई थी। सेवानिवृति ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने के बाद यह 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। इस बढ़ोत्तरी से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
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रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की प्रभावी तिथि
बढ़ी हुई ग्रेच्युटी को 1 जनवरी 2024 की तिथि से प्रभावी माना गया है जिसके कारण 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। लाभ में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। पूर्व में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 20 लाख प्रदान करती थी। अब 2024 के प्रारम्भ से बढ़कर 25 लाख हो गई है।

ग्रेच्युटी क्या है?
(What is gratuity?)
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी संगठन में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार काम करता है तो उसे ग्रेच्युटी लाभ मिलेगा।
साधारण शब्दों में कहें तो ग्रेच्युटी एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी अपने को 5 साल या उससे ज्यादा समय तक लागातार काम करने के लिए देती है अर्थात अगर कंपनी में कर्मचारी लगातार पांच साल से कम काम किया है तो, उसे यह लाभ नहीं मिलेगा है। यह लाभ कर्मचारियों को उसकी ग्रेच्युटी रिटायरमेंट होने पर या उसके इस्तीफे के बाद ही दी जाती है। ग्रेच्युटी सरकारी तथा प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को दी जाती है।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 04-08-2016 को एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के अनुसार जब महंगाई भत्ता में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी तब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ेगी। उसी आदेश के अलोक में ग्रेच्युटी को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख किया गया।
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