वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14636/ वित्त, दिनांक 30 नवम्बर,1972 के अलोक में राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी शिक्षकों और सेवकों को क्षतिपूरक अवकाश (Kshatipurak Avkash) की सुविधा दी गई है।
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क्षतिपूरक अवकाश (Kshatipurak Avkash) का नया नियम
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों और सेवकों के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया की :-
- ➲ राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों या सेवक को क्षतिपूरक छुट्टी की सुविधा देय है।
- ➲ यह क्षतिपूरक छुट्टी विशेष परिस्थितियों में खास तौर पर आपत्तिक रिलिफ, धार्मिक त्योहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की अवधियों में लोक सेवा की आवश्यकता पर किसी सरकारी शिक्षकों को ड्यूटी पर रखे जाने पर उन्हें देय है।
- ➲ किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक अवकाश 20 दिन से अधिक का उपयोग नहीं कर सकते है।
- ➲ किसी भी सरकारी शिक्षक या सेवक को क्षतिपूरक छुट्टी एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि का उपयोग नहीं कर सकते है।
- ➲ यह छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी के तरह ही है, जिसमें सरकारी सेवक को आकस्मिक अवकाश की तरह कर्त्तव्य पर माना जाता है।
- ➲ क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave) की स्वीकृति वही देंगे जिन्हे आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रदत्त है।
- ➲ शिक्षकों के लिए यह अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत करने का प्रावधान है।
- ➲ हेडमास्टर या प्रधान शिक्षकों का क्षतिपूरक अवकाश प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी स्वीकृत करेंगे।
- ➲ विद्यालय के सहायक शिक्षक या सहायक अध्यापकों का क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave) विद्यालय के हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक ऑनलाइन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।
- ➲ क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave)अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर एक बार में अधिकतम 12 दिनों तक उपयोग किया जा सकता है।
- ➲ क्षतिपूरक अवकाश का उपयोग किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में एक वर्ष के अन्दर ही उपभोग किया जा सकता है।

क्षतिपूरक अवकाश का नया पत्र यहां क्लिक करके डाउनलोड करें ➮ Download
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क्षतिपूरक अवकाश स्वीकृत करने की नयी शर्तें
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 5163 एवं दिनांक 21-06-2016 के अलोक में क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave) स्वीकृत करने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी और हेडमास्टर को निम्नांकित बिन्दुओं पर साक्ष्य प्राप्त करके ही स्वीकृत करना चाहिए।
- ➲ सार्वजनिक अवकाश की तिथि, जिसमें सम्बन्धित सरकारी शिक्षक या सेवक द्वारा कार्य किया गया हो, को विद्यालय या कार्यालय खोले जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति अथवा कर्मी की ड्यूटी सम्बन्धी आदेश।
- ➲ सम्बन्धित शिक्षक या कर्मी का उक्त तिथि को कार्यालय / विद्यालय आने एवं कार्यालय से जाने के साक्ष्य के रूप में बायोमैट्रिक उपस्थिति की प्रति, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो।
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