राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी “B” के लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधित किया गया है। झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने आदेश जारी कर दिया है। प्रीमियम राशि एकमुश्त योजना पोर्टल https://sehis.jharkhand.gov.in पर Payment Gateway के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तक बढ़ाई गई है।
प्रीमियम राशि
सेवानिवृत्त एवं सेवारत कर्मियों के लिए प्रीमियम की कुल राशि 6,000 रुपये निर्धारित की गई है। सेवानिवृत्त कर्मियों को यह प्रीमियम राशि एकमुश्त अग्रिम रूप में जमा करनी होगी। वहीं, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवारत कर्मियों के प्रीमियम का भुगतान प्रत्येक माह उनके वेतन के चिकित्सा भत्ते में से 500 रुपये की कटौती के माध्यम से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सातवें वेतनमान के अंतर्गत प्रतिमाह 1,000 रुपये का चिकित्सा भत्ता निर्धारित है। इसी भत्ते में से 500 रुपये की प्रीमियम राशि काटकर शेष भत्ते का भुगतान वेतन के साथ किया जाता है।
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राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रीमियम शर्तें
वर्तमान में बीमा कंपनी का चयन नहीं किया गया है, इसके लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। नई बीमा कंपनी के चयन के उपरांत यदि प्रीमियम की राशि अधिक तय होती है, तो सभी लाभुकों को उस अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। इसकी सूचना उचित माध्यमों से अलग से दी जाएगी।
बढ़ी हुई प्रीमियम राशि जमा न करने की स्थिति में बीमा कवरेज में आने वाली किसी भी बाधा के लिए लाभुक स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि अंतर की राशि जमा नहीं की जाती है, तो लाभुकों को केवल जमा की गई राशि के अनुपात में सीमित समय के लिए ही बीमा कवरेज देय होगा। उस निर्धारित अवधि के बाद बीमा कवरेज स्वतः समाप्त हो जाएगा।
सूचना :-
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