लम्बे अर्से के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गयी। जिला स्थापना समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रेड- 5 में कार्यरत शिक्षकों का प्रधानाध्यापक (ग्रेड-7) के वेतनमान में प्रोन्नति दी गयी है । प्रोन्नत सभी शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची द्वारा शर्तों के साथ इस सम्बन्ध में पत्र जारी कर दिया है। सभी प्रोन्नत शिक्षकों को एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है।
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प्रोन्नति की शर्तें
- प्रोन्नत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रोन्नत पद का वेतनमान एवं वित्तीय लाभ देय होगा ।
- संबंधित शिक्षक का प्रधानाध्यापक के पद पर विद्यालय में योगदान के पूर्व जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यालय, राँची में इस आशय का शपथ पत्र जमा करना होगा कि अगर उनके द्वारा ली गयी प्रोन्नति में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो वैसी स्थिति में प्रोन्नत वेतनमान का लाभ एकमुश्त सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा कर देंगे ।
- संबंधित प्रोन्नत प्रधानाध्यापक की शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में दी गई प्रोन्नति तत्काल रद्द करते हुए नियमानुकूल वैधानिक कार्रवाई के साथ राशि वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।
- इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का कोई विपरीत न्यायादेश पारित किये जाने की स्थिति में यह प्रोन्नति प्रभावित होगी ।
- जिला लेखा पदाधिकारी, राँची कार्यालय के द्वारा वेतन निर्धारण के सत्यापनोपरांत ही प्रोन्नत वेतनमान देय होगा ।
- प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक अपने जिम्में का सम्पूर्ण प्रभार सौंपने के पश्चात् ही अपने नियंत्री . पदाधिकारी के माध्यम से नवपदस्थापित विद्यालय में बिरमन / योगदान कर सकेंगे,
- संबंधित शिक्षक के माह जुलाई 2024 का वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित विद्यालय से देय होगा ।
Teacher Promotion Letter Download Here
प्रोन्नति की सूचि


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