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शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 : प्रमोशन नियम में बदलाव, ऐसे तैयार होगी वरीयता सूची

educationjhar
Last updated: 01/07/2025 22:42
educationjhar
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8 Min Read
शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025
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स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति की नई नियमावली बनाई है। यह नियमावली “झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025 ” के नाम से जानी जाएगी। इसमें ग्रेड-1 से ग्रेड-7 तक की श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह शिक्षक प्रोन्नति नियमावली (Teacher Promotion Rules) कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के राजकीयकृत प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में लागू होगी।

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Contents
ग्रेड का क्या अर्थ होता है ?प्रोन्नति का आधार क्या होगा ?प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का आधार क्या होगा ?

⏹️ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक / इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग:–

इस संवर्ग के सभी (100%) पद अब तक सीधी नियुक्ति (Direct Recruitment) के माध्यम से भरे जाते थे।

अब नई नियमावली के अनुसार, राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर उचित प्रक्रिया अपनाकर इस संवर्ग को मरणशील संवर्ग (Dying Cadre) घोषित कर सकती है। इसका मतलब है कि भविष्य में इन पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

⏹️ स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग:

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इस संवर्ग के पदों को दो हिस्सों में भरा जाता है:

  • (i) 50% पद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति के जरिए।
  • (ii) 50% पद सीधी नियुक्ति के जरिए।

यदि राज्य सरकार को आवश्यक लगा, तो वह उचित प्रक्रिया अपनाकर सीधी नियुक्ति वाले इन पदों को भी मरणशील संवर्ग घोषित कर सकती है। यानी आगे इन पर नई नियुक्ति नहीं होगी।

ग्रेड का क्या अर्थ होता है ?

ग्रेड का तात्पर्य वेतनमान से है। प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग-अलग ग्रेड पे और वेतनमान स्तर निर्धारित किए गए हैं। यह विवरण नीचे दी गई सारणी में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

ग्रेडपदनामवेतनमान नामग्रेड पेलेवल
ग्रेड-1इण्टर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकमूल वेतनमान42006
ग्रेड-2इण्टर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकवरीय वेतनमान46007
ग्रेड-3इण्टर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकप्रवरण वेतनमान48008
ग्रेड-4स्नात्तक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकमूल वेतनमान46007
ग्रेड-5स्नात्तक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकवरीय वेतनमान48008
ग्रेड-6स्नात्तक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकप्रवरण वेतनमान54009
ग्रेड-7मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकमूल वेतनमान48008
ग्रेड-8मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकवरीय वेतनमान54009

प्रोन्नति का आधार क्या होगा ?

झारखंड सेवा संहिता की शर्तों के अधीन ही शिक्षक प्रोन्नति के पात्र हो सकते हैं। झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए पात्रता निम्नलिखित है:-

प्रोन्नतिअहर्ता / योग्यता
ग्रेड-2 में प्रोन्नति के लिएग्रेड-1 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा
ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिएस्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा, अथवा, इंटर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 18 वर्ष की अटूट सेवा ।
ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिएस्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप ग्रेड-1 से ग्रेड – 4 में प्रोन्नति की स्थिति में ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष की अटूट सेवा एवं दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ।
ग्रेड-5 में प्रोन्नति के लिएग्रेड-4 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा
ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिएस्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा अथवा स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 18 वर्ष की अटूट सेवा
ग्रेड-7 में प्रोन्नति के लिएस्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-6 अथवा ग्रेड-5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निम्नांकित प्रावधान होंगे:
(a) कुल / शेष पदों के 50-50 प्रतिशत पद, स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् (ग्रेड – 4 ) में न्यूनतम् 05 वर्ष की अटूट सेवा पूर्ण करने वाले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी प्रोन्नत एवं सीधे नियुक्त शिक्षकों की कोटि से भरे जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे,
(b) सीधी भर्ती और प्रोन्नत शिक्षकों की परस्पर वरीयता, जो संबंधित कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किए जाते हैं, उनकी उस वर्ष के संदर्भ में गणना की जाएगी, जिसमें उनकी नियुक्ति हुई है, अर्थात, जिस वर्ष में वे संवर्ग में आए हैं या उनकी औपचारिक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। यदि, जिस मामले में भर्ती वर्ष व नियुक्ति वर्ष समान हैं, नियुक्त शिक्षकों को उस वर्ष की वरीयता दी जाएगी,
(c) जहां प्रोन्नति या सीधी भर्ती मामले में नियुक्ति का वर्ष अगले वर्ष या भर्ती वर्ष के बाद का कोई वर्ष है, ऐसे प्रोन्नत शिक्षकों या सीधी भर्ती की वरीयता का निर्धारण उनके उस पद पर वास्तविक कार्यभार / नियुक्ति ग्रहण करने के वर्ष के संदर्भ में किया जाएगा, क्योंकि वे उस भर्ती वर्ष में कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे, जिस वर्ष में रिक्ति हुई थी ।
ग्रेड-8 में प्रोन्नति के लिए
ग्रेड-7 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा

प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का आधार क्या होगा ?

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली (Teacher Promotion Rules) के तहत प्रोन्नति के लिए ग्रेड-3, ग्रेड-4, ग्रेड-6, ग्रेड-7 तथा ग्रेड-8 के लिए अलग -अलग चार प्रकार की वरीयता सूची जारी होगी, जो निम्न प्रकार से है :

1️⃣ वरीयता सूची नम्बर-1

यह सूची ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिए होगी। इस सूची में प्रथमतः उन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड-2 में न्यूनतम अटूट सेवा 12 वर्षों की पूरी हो गयी हो और तत्पश्चात् उन इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जाएगा जिनकी ग्रेड-2 में न्यूनतम अटूट सेवा 18 वर्षो की हो गयी है।

2️⃣ वरीयता सूची नम्बर-2

यह सूची ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिए होगी। यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी सहित), गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग-अलग बनायी जायेगी । इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा-

  • ▶️ ग्रेड-3 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक,
  • ▶️ ग्रेड-2 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं
  • ▶️ ग्रेड-1 में कार्यरत वे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी अटूट सेवा ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष हो गयी हो ।

3️⃣ वरीयता सूची नम्बर-3

यह सूची ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिए बनेगी।
(i) यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् योग्यताधारी सहित), गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग-अलग नहीं, बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।
(ii) इस सूची में प्रथमतः उन प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड 5 में न्यूनतम् अटूट सेवा 12 वर्षो की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड-5 में न्यूनतम् अटूट सेवा 18 वर्षो की हो गयी हो ।

4️⃣ वरीयता सूची नम्बर-4

यह सूची ग्रेड-7 तथा ग्रेड-8 में प्रोन्नति के लिए होगी।

(i)➡️ यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान योग्यताधारी सहित), गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग-अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।

(ii)➡️इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा-

  • ▶️ ग्रेड-6 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक
  • ▶️ ग्रेड-5 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक
  • ▶️ ग्रेड-4 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर, प्रोन्नत / सीधे नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी ग्रेड-4 में न्यूनतम अटूट सेवा 5 वर्ष की हो ।

(iii)➡️इस सूची से ग्रेड – 4 तथा 5 में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-7 में प्रोन्नत हो सकेंगे। ग्रेड-6 में कार्यरत शिक्षक सीधे ग्रेड-8 में प्रोन्नत हो सकेंगे।

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2 Comments 2 Comments
  • アダルトショップ says:
    02/07/2025 at 16:45

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    Reply
    • educationjhar says:
      02/07/2025 at 17:42

      We did not understand. What do you want to say? Explain with an example

      Reply

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