प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रोन्नति नियमावली तैयार की है। इस नियमावली में ग्रेड-1 से 8 तक प्रोन्नति के लिए आवश्यक योग्यताएं और शर्तें निर्धारित की गई हैं। नियमों के अनुसार, किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर तभी विचार किया जाएगा जब वह निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा।
शिक्षकों के लिए प्रोन्नति (प्रमोशन) की शर्तें
प्राथमिक शिक्षकों के लिए नई प्रोन्नति नियमावली बनाई गई है। इसके तहत ग्रेड 4 में प्रमोशन की शर्तों में बदलाव किए गए हैं। झारखण्ड राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के तहत किसी भी ग्रेड में प्रोन्नति के लिए शिक्षक को ये शर्तें पूरी करनी होंगी :-
⏩ सेवा अवधि पूरी होना : शिक्षक ने प्रोन्नति के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि हर साल 31 दिसंबर तक पूरी कर ली हो।
⏩शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता पूरी होना : शिक्षक के पास प्रोन्नत पद के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण हो, जैसे-
- ▶️ स्नातक (Graduate) की डिग्री संबंधित विषय में (जैसे भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य)।
- ▶️ अगर स्नातक की डिग्री 4 जून 1986 से पहले ली गई है, तो दो साल का कोर्स भी मान्य है।
- ▶️ अगर स्नातक की डिग्री 4 जून 1986 या उसके बाद ली गई है, तो तीन साल का कोर्स अनिवार्य है।
- ▶️ इसके साथ शिक्षक प्रशिक्षण (जैसे D.El.Ed या B.Ed) भी जरूरी है।
⏩ आरक्षण नियमों का पालन : प्रोन्नति के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
⏩रिक्त पद में नाम शामिल होना : वरीयता सूची में शिक्षक का नाम उस रिक्त पद के लिए विचारणीय हो, जिसमें प्रोन्नति दी जा रही है।
⏩ सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना : झारखण्ड सेवा संहिता के आधार पर शिक्षक की सेवा अवधि लगातार, बिना रोक-टोक के हो और उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो।
⏩ JTET उत्तीर्ण (16-12-2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए ) : अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति 16 दिसंबर 2014 के बाद हुई है, तो उसे उच्च प्राथमिक स्तर की JTET (Jharkhand Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण होना जरूरी है।
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ग्रेड 4 में प्रमोशन की शर्तें क्या है ?
शिक्षकों को आमतौर पर ग्रेड 4 में प्रमोशन की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि इस ग्रेड में पदों की संख्या अधिक होती है। इस स्तर पर पदनाम में परिवर्तन होता है, एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, और यहीं से आगे ग्रेड-7 में प्रमोशन पाकर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनने का मार्ग खुलता है।
नई प्रोन्नति नियमावली के अनुसार अब ग्रेड 4 में प्रमोशन की शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं।
यदि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक तथा ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 में पदस्थापित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रेड-1 से ग्रेड 4 में प्रोन्नति दी जा सकती है। इसके लिए शिक्षक की ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्षों की अटूट सेवा अनिवार्य होगी।
साथ ही, यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति 16 दिसंबर 2014 के बाद हुई है, तो उसे उच्च प्राथमिक स्तर की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
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