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झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना : सरकारी कर्मियों के लिए नियम और शर्तें क्या है?

educationjhar
Last updated: 17/03/2025 22:05
educationjhar
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14 Min Read
झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना
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राज्य सरकार के संकल्प संख्या – 185 (13) दिनांक-31-07-2023 के द्वारा राज्य कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों एवं सेवा निवृत कर्मियों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत झारखंड सरकार एवं टाटा एआईजी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एमओयू किया गया। अब बीमा कम्पनियों को सलाना 6000 रुपये दिए जायेंगे। बर्तमान में सरकारी कर्मियों को 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता प्रदान की जाती है।

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Contents
स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर दी सहमतिबीमा योजना प्रदान करने का नियमबीमा योजना का लाभबीमा योजना कब से लागू होगी?झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनास्वास्थ्य बीमा योजना स्वीकृति की शर्तेंझारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना , झारखण्ड सरकार का पत्र को डाउनलोड करें – PDFबीमा पंजीयन चेक कैसे करें

झारखण्ड सरकार द्वारा अपने सेवा कर्मियों के लिए और उनके परिवार के लिए 5 लाख का बीमा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकारी कर्मियों के मासिक आय से सालाना 6000 रूपया कटौती करके बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा। सेवानिवृत शिक्षक या कर्मचारी अपनी बीमा राशि का प्रीमियम खुद भुगतान करेंगे। इस प्रीमियम से कर्मचारियों के स्वंय और उसके पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता का झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर दी सहमति

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। उक्त प्रस्ताव पर शीघ्र मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की स्वीकृति के उपरांत राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-185 (13) दिनांक-31.07.2023 द्वारा राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों , पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है, पूर्व में कुछ त्रुटियां रहने के कारण उक्त योजना का लाभ राज्य कर्मियों को नहीं मिल पा रहा था, अब स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन सभी त्रुटियों का पूर्ण निराकरण कर लिया गया है। शीघ्र यह योजना झारखंड में लागू कर दी जाएगी।

बीमा योजना प्रदान करने का नियम

झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य की सभी सेवाओं के राज्य कर्मियों या सेवा निवृत राज्य कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति या पत्नी, पुत्र या वैध दत्तक पुत्र ( 25 वर्ष तक की आयु तक, बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री या अविवाहित या विधवा या परित्यकता पुत्री या नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, आश्रित माता–पिता (प्रतिमाह 9 हजार / – और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे, को सम्मिलित रूप से 05 (पाँच) लाख रूपये प्रति वर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य या पदाधिकारी या कर्मी, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत या सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी या कर्मचारी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड या निगम या संस्थान या संस्था में कार्यरत या सेवानिवृत्त नियमित कर्मी, राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी भी झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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बीमा योजना का लाभ

उक्त योजना अंतर्गत राज्य विधान सभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवार के उनपर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति,पत्नी,पुत्र,वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित,विधवा, परित्यक्ता पुत्री) नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे, को सम्मिलित रूप से 05 (पाँच) लाख रूपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। राज्य कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी सेवारत शिक्षक या कर्मचारी को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी या झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (SAS) या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा।

इस बीमा का लाभ सभी सरकारी कर्मियों के अलावे निम्नलिखित को प्रदान की जाएगी:-

  1. शर्तों के अधीन राज्य के सभी सेवारत कर्मी व सेवानिवृत कर्मियों को।
  2. उसके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों को।
  3. पति या पत्नी , पुत्र या वैध दत्तक पुत्र ( 25 वर्ष की आयु तक बशर्त्ते वो बेरोजगार हो)।
  4. पुत्री (अविवाहित या विधवा या परित्यक्ता पुत्री )।
  5. नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन को ।
  6. आश्रित माता-पिता को भी लाभ मिलेंगे।
  7. राज्य कर्मियों या सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  8. पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक है तो किसी एक का ही झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

बीमा योजना कब से लागू होगी?

झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत दिनांक 01-11-2024 से सभी लाभुक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : MACP योजना की नियम और शर्तें क्या है ?

झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना

झारखण्ड प्रदेश के सभी कार्यरत सरकारी शिक्षकों या कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों के गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरनासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल बड़े अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किये जाने की आवश्यकता होती है। झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की खासियत है कि इस परिस्थिति में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस या हवाई यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस पर होनेवाले समुचित खर्च का व्यय सम्बंधित बीमा कम्पनी करेगी।

राज्य के सभी सेवा कर्मियों को बीमारियों की चिकित्सा पर पाँच लाख रुपये टाटा एआईजी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कम्पनी देगी। उपचारों में इससे अधिक व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त पांच लाख रुपये स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से टाटा एआईजी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनी के द्वारा व्यय का वहन किया जाएगा। इस प्रकार दस लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।

यह भी पढ़ें : अवकाश कितने प्रकार के होते?

प्रकारविवरणी
योजना का नामझारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना
पंजीयन पोर्टल लिंकhttp://employeeswasthyabima.jharkhand.gov.in/
पंजीयन का लिंकhttps://jsassha.in/
पंजीयन स्थिति जाँच का लिंकhttps://employeeswasthyabima.jharkhand.gov.in/
प्रीमियम राशि 500 रुपया (प्रति माह) या वार्षिक 6000 रुपया
लाभान्वित सदस्यसरकारी शिक्षक -कर्मचारी (सेवारत व सेवानिवृत्त)

स्वास्थ्य बीमा योजना स्वीकृति की शर्तें

  1. राज्य विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य या राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों या सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवार के उनपर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति या पत्नी, पुत्र या वैध दत्तक पुत्र ( 25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित या विधवा या परित्यक्ता पुत्री) या नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000 या और उस पर तत्समय अनुमान्य महँगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे, को सम्मिलित रूप से 05 (पाँच) लाख रूपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
  2. राज्य कर्मियों या सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  3. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विधिवत् चिन्हित गंभीर बीमारियों की चिकित्सा हेतु चयनित बीमा कंपनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार अपनी निधि से 50 (पचास ) करोड़ रूपए का कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) संधारित किया जाएगा, जिस क्रम में ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर होने वाला व्यय 05 (पाँच) लाख रूपए की अधिसीमा से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त 05 (पाँच) लाख रूपए तक की अतिरिक्त अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यय का भी वहन किया जाएगा।
  4. इसके अलावा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर निम्न वर्णित विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य या पदाधिकारी या कर्मी सम्मिलित हो सकते हैं :-
    • राज्य विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य।
    • अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत या सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी या कर्मचारी।
    • राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड या निगम या संस्थान या संस्था में कार्यरत या सेवानिवृत्त नियमित कर्मी।
    • राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी।
  5. वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों या सेवानिवृत कर्मियों को प्रति माह 1000 रूपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी कर्मियों या सेवानिवृत कर्मियों को 500 रूपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओ०पी०डी० या जाँच या दवा आदि हेतु पूर्ववत् किया जाएगा।
  6. प्रीमियम भुगतान, कॉरपस निधि एवं अन्य अनुवर्त्ती व्ययों हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा एक पृथक बजटीय शीर्ष का सृजन करते हुए किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार के द्वारा समुचित बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 100 (एक सौ) करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा।
  7. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थापित झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर से खुली निविदा के माध्यम से राज्य कर्मी एवं पेंशनधारकों के चिकित्सा बीमा हेतु बीमा कंपनी का चयन किया जाएगा, जिसके साथ झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के द्वारा एकरारनामा करते हुए स्वास्थ्य बीमा संबंधी समस्त कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में प्रकाशित की जाने वाली निविदा में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु यथा निर्धारित एवं सुसंगत प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
  8. राज्य कर्मियों या सेवानिवृत कर्मियों के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरनासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु रेफर किये जाने की स्थिति में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस या वायुयान यात्रा की अनुमान्यता होगी, जिसके खर्च का वहन झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर पर संधारित कॉरपस फंड से नियमानुसार किया जाएगा।
  9. उपर्युक्त कंडिका के आलोक में झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर पर संधारित कॉरपस फंड के माध्यम से किसी बीमित कर्मी के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय का नियमानुसार वहन किया जाएगा। बीमित राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी करेगी तथा बीमित राशि से अधिक राशि का भुगतान कॉरपस फंड के माध्यम से बीमा कंपनी को किया जाएगा।
  10. राज्य के बाहर चिकित्सा के क्रम में यात्रा के लिए संबंधित पदाधिकारियों या कर्मचारियों एवं उनके एक सहयोगी को सिर्फ अनुमान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा । इस यात्रा के लिए रोड माइलेज, इन्सिडेन्टल चार्ज, विश्राम भत्ता देय नहीं होगा।
  11. झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के द्वारा संप्रति संचालित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य के अंदर एवं बाहर के अस्पतालों का सूचीकरण, झारखण्ड सरकारी कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड निर्गत करने, अस्पतालों को ससमय भुगतान करने, सुगम चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने, आदि समस्त कार्य इस योजना के सफल संचालन हेतु संपन्न किए जाऐंगे।

झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना , झारखण्ड सरकार का पत्र को डाउनलोड करें – PDF

बीमा पंजीयन चेक कैसे करें

वैसे शिक्षक या कर्मचारी जो झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो अपना पंजीयन की स्थिति को जाँच सकते है। टेक्निकल इश्यू होने ,पंजीयन फेल या कैंसिल होने की स्थिति में पुनः रजिस्ट्रेशन कर सकते है। पंजीयन की स्थिति को जाँच करने के लिए नीचे दी गई लिंक को टच या क्लिक करें-

https://employeeswasthyabima.jharkhand.gov.in/index.php

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