By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
    • Stories
  • Career
  • Circulars
    • Exam & Results
    • Contact
      • About Us
      • Disclaimer
      • Terms and Conditions
      • Privacy & Policy
Search
  • Advertise
  • Advertise
Reading: झारखण्ड शिक्षक ट्रांसफर : जिलों के भीतर शुरू होगी तबादला , जानिए समस्त प्रक्रिया
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
  • Career
  • Circulars
Search
  • Home
  • Letter
  • Rules & Orders
    • Stories
  • Career
  • Circulars
    • Exam & Results
    • Contact
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
> Blog > Government Teacher > झारखण्ड शिक्षक ट्रांसफर : जिलों के भीतर शुरू होगी तबादला , जानिए समस्त प्रक्रिया
Government TeacherCirculars

झारखण्ड शिक्षक ट्रांसफर : जिलों के भीतर शुरू होगी तबादला , जानिए समस्त प्रक्रिया

educationjhar
Last updated: 12/05/2026 05:38
educationjhar
Share
6 Min Read
झारखण्ड शिक्षक स्थानांतरण
SHARE

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए है।

WhatsApp Channel Join Now
Contents
स्थानांतरण प्रणालीझारखण्ड टीचर ट्रांसफर नियमावलीसमान अंक होने पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता के मानकरिक्तियों का निर्धारण और पदस्थापन के नए नियम

स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर वर्तमान में विद्यालयों में स्वीकृत पद और कार्यरत शिक्षक के डेटा को तत्काल फ्रीज किया जाए। डेटा फ्रीज होने के बाद ही रिक्तियों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी और स्थानांतरण की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

यह भी पढ़ें : सहायक आचार्य अवकाश नियम क्या है ? जानिए कितनी और कौन सी मिलेगी छुट्टी।

यह भी पढ़ें : Para Teacher Rule- झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 क्या है ?

स्थानांतरण प्रणाली

सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया से पूर्व स्थापना समिति छात्र-शिक्षक अनुपात का आकलन करेगी। जिन विद्यालयों में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक कार्यरत होंगे, उन्हें आवश्यकता वाले विद्यालयों में विषयवार स्थानांतरित किया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षकों का चयन विद्यालय में उनके सेवा काल के आधार पर होगा और उनकी प्राथमिकता सूची कंडिका-6 के प्रावधानों के अनुसार बनाई जाएगी।

WhatsApp Channel Join Now

शिक्षकों का यह स्थानांतरण जिले के भीतर ही किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में निर्धारित जोनल प्रणाली को आधार बनाया गया है। शिक्षकों को उनके वर्तमान जोन से दूसरे जोन में स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता और रिक्ति के आधार पर अवसर दिया जाएगा।

जोन आधारित स्थानांतरण नियम प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और सभी संवर्ग के शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा। ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन और अंकों के आधार पर स्थानांतरण की सूची तैयार की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

झारखण्ड टीचर ट्रांसफर नियमावली

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक (मध्य), माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के स्थानांतरण नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई नियमावली के तहत अब जोन आधारित स्थानांतरण नीति लागू की गई है।

पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य के भौगोलिक और सेवा क्षेत्रों को पाँच जोन में विभाजित किया गया है। स्थानांतरण की पात्रता और वरीयता तय करने के लिए प्रत्येक जोन के लिए विशिष्ट अंक निर्धारित किए गए है।

शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु जोन के अनुसार अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-

जोन (Zone)श्रेणी/विवरणनिर्धारित अंक
जोन 1शहरी एवं सुगम क्षेत्र5 अंक
जोन 2अर्ध-शहरी क्षेत्र8 अंक
जोन 3ग्रामीण क्षेत्र10 अंक
जोन 4दूरस्थ क्षेत्र12 अंक
जोन 5अति दूरस्थ क्षेत्र15 अंक

समान अंक होने पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता के मानक

यदि किसी एक विद्यालय के लिए एक से अधिक शिक्षकों के आवेदन प्राप्त होते हैं या दो या दो से अधिक शिक्षकों के अंक समान होते हैं, तो स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता का निर्धारण निम्न वरियता क्रम के अनुसार किया जाएगा-

  • ● दिव्यांग/निशक्त श्रेणी : प्रथम प्राथमिकता उन शिक्षकों को दी जाएगी जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं।
  • ● जोन-5 में कार्यरत शिक्षक : द्वितीय प्राथमिकता उन शिक्षकों को मिलेगी जो वर्तमान में जोन-5 में पदस्थापित हैं।
  • ● महिला शिक्षिका : इसके पश्चात महिला शिक्षिकाओं को वरियता प्रदान की जाएगी।
  • ● पुरुष शिक्षक : अंत में पुरुष शिक्षकों को विचार क्षेत्र में रखा जाएगा।

उपरोक्त प्राथमिकता क्रम और अधिकतम प्राप्त अंकों के आधार पर ही संबंधित शिक्षक या शिक्षिका को वांछित विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा।

रिक्तियों का निर्धारण और पदस्थापन के नए नियम

रिक्तियों को भरने और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विभाग ने निम्नलिखित प्राथमिकताएँ और नियम तय किए है –

  • ● एकल शिक्षक वाले स्कूलों को प्राथमिकता – सबसे पहले उन स्कूलों में रिक्त पदों को भरा जाएगा जहाँ विद्यार्थियों का नामांकन 60 या उससे अधिक है, लेकिन वहाँ केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है।
  • ● पदों का समानुपातिक वितरण – जिले में जितने भी शिक्षक उपलब्ध हैं, उन्हें सभी स्कूलों में इस तरह बाँटा जाएगा कि जिले के कुल स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों का अनुपात बना रहे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी एक स्कूल में बहुत ज्यादा और किसी में बहुत कम शिक्षक न हो।
  • ● 50% शिक्षकों की अनिवार्यता – यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के सभी श्रेणियों के कुल स्वीकृत पदों में से कम से कम 50% पद अनिवार्य रूप से भरे हो।

सूचना :-
शिक्षा विभाग की सभी खबरें, नियम, आदेश-निर्देश और पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए www.educationjhar.com पर जाएं। पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के शीर्ष पर दिए गए “
Letter” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने विभिन्न पत्रों की सूची आ जाएगी। जिस पत्र को देखना हो, उस पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए दाहिनी ओर दिए गए “Link” पर क्लिक करें। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार अन्य पत्र और ब्लॉग पर उपलब्ध शिक्षा विभाग के सभी आदेश-निर्देश भी पढ़ सकते हैं।

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article सहायक आचार्य अवकाश नियम सहायक आचार्य अवकाश नियम : जानिए कितनी और कौन सी मिलेगी छुट्टी।
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
56.4kFollowersFollow
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -

Latest News

सहायक आचार्य अवकाश नियम
सहायक आचार्य अवकाश नियम : जानिए कितनी और कौन सी मिलेगी छुट्टी।
Government Teacher Circulars Rules & Orders 27/04/2026
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा : सरकारी शिक्षक व कर्मचारियों को अस्पतालों में फ्री जाँच, दवा और इलाज
Government servant Government Teacher 26/04/2026
Jharkhand School New Timing 2026
झारखंड के स्कूलों के समय में बदलाव: KG से 12वीं तक का नया टाइम टेबल जारी
Government Teacher 20/04/2026
सरकारी स्कूल में नामांकन
सरकारी स्कूल में नामांकन : 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के दाखिले के लिए विशेष अभियान शुरू
Government Teacher Primary School 03/04/2026
Follow US

Copyright © Education Jharkhand. All Right Reserved. Designed by Nerold IT Service

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?