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Reading: शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993
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> Blog > Blog > शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993
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शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993

educationjhar
Last updated: 24/09/2024 23:34
educationjhar
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9 Min Read
शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993
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मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए ” शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 ” बनाया गया। इसके तहत ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक में शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमों का निर्माण किया गया है।

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Contents
शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993प्रोन्नति की शर्तेंशैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अवधिप्रोन्नति हेतु वरीयता सूची के अनुमोदन का नियमप्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का नियमएक ही ग्रेड में पारस्परिक वरीयताअप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए नियम

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 में ग्रेड के अनुसार आठ प्रकार के वेतनमान का निर्माण किया गया जो निम्नलिखित है :-

क्रम संख्याग्रेडयोग्यतावेतनमान
1ग्रेड-1मैट्रिक प्रशिक्षित मूल वेतनमान1200-2040
2ग्रेड-2मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान1400-2600
3ग्रेड-3मैट्रिक प्रशिक्षित प्रवर वेतनमान1640-2900
4ग्रेड-4स्नात्तक प्रशिक्षित कला / विज्ञान वेतनमान1640-2900
5ग्रेड-5स्नात्तक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान2000-3500
6ग्रेड-6स्नात्तक प्रशिक्षित प्रवर वेतनमान2200-4000
7ग्रेड-7मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक2000-3500
8ग्रेड-8मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वरीय वेतनमान2200-4000

सातवां वेतनमान में ग्रेड आधारित वेतनमान बदल दिया गया है। वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार से वेतनमान दिया जाता है –

लेवलग्रेडग्रेड पेयोग्यतावेतनमान
6ग्रेड-14200इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक9300-34800
7ग्रेड-24600इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक वरीय वेतनमान9300-34800
8ग्रेड-34800इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक प्रवरण वेतनमान9300-34800
7ग्रेड-44600स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक वेतनमान9300-34800
8ग्रेड-54800स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक वरीय वेतनमान9300-34800
9ग्रेड-65400स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक प्रवरण वेतनमान9300-34800
8ग्रेड-74800मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक9300-34800
9ग्रेड-85400मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वरीय वेतनमान9300-34800

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993

प्रारम्भिक शिक्षकों की प्रोन्नति लिस्ट स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित होंगे। शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार जिला स्थापना समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त सदस्य, जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव, जिला शिक्षा पदाधिकारी , जिला विद्यालय निरीक्षिका और जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे।

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993
फोटो : AI

प्रोन्नति की शर्तें

प्रोन्नति नियमावली में स्पष्ट किया गया है की शर्तों को पूरा करने पर ही किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा :-

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  1. यह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा करता हो,
  2. वह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता रखता हो,
  3. अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा सामान्य वर्ग में से जिस वर्ग का वह हो, अद्यतन आरक्षण नियमों के अनुसार उस वर्ग के लिये रिक्त पद उपलब्ध हो,
  4. वरीयता सूची में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध, यह विचारणीय हो, तथा
  5. उसकी सेवा संतोषजनक हो।

शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अवधि

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना अनिवार्य है।

ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिये- स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड 2 में न्यनतम 12 वर्ष की सेवा, अथवा मैट्रिक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा जरुरी है।

ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिये स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के चलते ग्रेड-1 से ग्रेड-4 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिये स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा, अथवा स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा पूरी हो।

ग्रेड-7 में प्रोन्नति के लिये स्नातकोत्तर प्रशिक्षित, ग्रेड-6 अथवा ग्रेड-5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड-4 से ग्रेड-7 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-4 में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी हो ।

प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची के अनुमोदन का नियम

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार जब भी प्रोन्नति होगी वरीयता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा तथा उसकी प्रति जिलाधिकारी, उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालयों में शिक्षकों के अवलोकर्नाथ उपलब्ध रहेगी।

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार प्रकाशन के तीस दिनों के अन्दर जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालयों में शिक्षकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी । प्रकाशन के तीस दिनों के अन्दर जिला शिक्षा अधीक्षक को आपत्ति या सुझाव भेजा जा सकेगा ।

समय सीमा के अन्तर्गत स्थापना समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद तैयार की गयी वरीयता सूची पर जिला स्थापना समिति की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा अन्तिम रूप में क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक द्वारा उसे अनुमोदित किया जायेगा ।

वरीयता सूची से, जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा उपलब्ध पदों के विरुद्ध प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जायेंगे, जो जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का नियम

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार आगामी वर्ष के जनवरी माह के अन्त तक वर्णित मानकों के अधीन निम्न वरीयता सूचियों का प्रारूप जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा :-

वरीयता सूची न० 1 :- ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिये होगी – इस सूची में प्रथमतः उन स्नातक प्रशिक्षित
शिक्षकों को रखा जायेगा जिनको ग्रेड-2 में न्यूनतम सेवा 12 वर्षों की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को जिनकी ग्रेड-2 में न्यूनतम सेवा 18 वर्षो की हो गयी हो ।

वरीयता सूची न० 2 :- ग्रेड़-4 में प्रोन्नति के लिये होगी। शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार यह सूची कला एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिये अलग-अलग बनायी जायेगी। इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा-

  • ग्रेड-3 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक,
  • ग्रेड-2 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक,
  • ग्रेड-1 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी सेवा ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष हो गयी हो ।

वरीयता सूची नं० 3 :- ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिये होगी ।

  • यह सूची कला एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिये अलग-अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी,
  • इस सूची में प्रथमतः उन प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को रखा जायेगा जिनकी ग्रेड-5 में न्यूनतम सेवा 12 वर्षों की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को रखा जायेगा जिनकी ग्रेड-5 में न्यूनतम सेवा 18 वर्षों की हो गयी हो ।

वरीयता सूची नं0 4 :- ग्रेड-7 तथा ग्रेड-8 में प्रोन्नति के लिये होगी। शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार यह सूची कला एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिये अलग-अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा-

  • ग्रेड -6 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक,
  • ग्रेड-5 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक,
  • ग्रेड-4 में कार्यरत प्रशिक्षित वे स्नातकोत्तर शिक्षक जिनकी सेवा ग्रेड-4 में न्यूनतम 5 वर्ष की हो।

इस सूची से ग्रेड-4 तथा 5 में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-7 में प्रोन्नति हो सकेंगे। ग्रेड-6 में कार्यरत शिक्षक सीधे ग्रेड-8 में प्रोन्नत हो सकेंगे ।

एक ही ग्रेड में पारस्परिक वरीयता

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार एक ही ग्रेड के शिक्षकों को पारस्परिक वरीयता का निर्धारण निम्न मानकों के अधीन होगा-

(1) उक्त ग्रेड प्राप्त करने की तिथि वरीयता निर्धारण का आधार होगा। ग्रेड प्राप्त करने की तिथि समान होने पर उससे निम्न ग्रेड प्राप्त करने की तिथि को और तदनुसार ही निम्नतम ग्रेड प्राप्त करने तक की तिथि को आवश्यकतानुसार आधार माना जायेगा ।
(2) ग्रेड प्राप्त करने की तिथि अन्ततः समान होने पर जन्म तिथि को आधार माना जायेगा ।
(3) जन्म तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के वर्गाक्षर क्रम से पारस्परिक वरीयता का निर्धारण होगा ।

अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए नियम

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षक ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक के किसी भी ग्रेड में प्रोन्नति के योग्य नहीं होगा। अप्रशिक्षित शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नतियां राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार दी जा सकेगी।
(वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या 1145 दिनांक 1 -07-2019 के आदेशानुसार इण्टर अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 दिया जायेगा।)

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