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Rules & Orders

झारखंड के सरकारी स्कूलों का होगा विकास, जानें विद्यालय विकास राशि कब मिलेगी और 31 मार्च तक कैसे खर्च होगी?

educationjhar
Last updated: 10/10/2025 09:46
educationjhar
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7 Min Read
झारखंड के सरकारी स्कूलों का होगा विकास, जानें विद्यालय विकास राशि कब मिलेगी
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झारखण्ड के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अक्टूबर माह के आसपास आवंटित की जाती है और इसे 31 मार्च तक खर्च करना अनिवार्य होता है। इसके बाद भी यदि राशि शेष बचती है, तो वह स्वतः वापस हो जाती है। इस राशि का कम व्यय होने पर इसका सीधा असर विद्यालय के विकास पर पड़ता है।

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Contents
स्कूल विकास फण्ड क्या है ?विद्यालय विकास राशि के आवंटन और व्यय की प्रक्रिया क्या है ?विद्यालय विकास निधि का खर्च करने का क्या नियम है?2025-26 में विद्यालय विकास अनुदान राशि कितनी है?स्कूल अनुदान के लिए अधिकतम राशि क्या है?विद्यालय विकास अनुदान राशि से क्या कार्य कर सकते है ?

विद्यालय विकास राशि (School development fund) नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर आवंटित की जाती है। इस राशि का भुगतान सीधे वेंडर के बैंक खाते में किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। किए गए व्यय का वाउचर PFMS पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिसे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO) द्वारा जाँच कर अनुमोदित किया जाता है।

स्कूल विकास फण्ड क्या है ?

झारखण्ड के शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास निधि (School Development Fund) के रूप में एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि का उपयोग पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यालय के सभी छोटे-बड़े खर्चों को वहन करने के लिए किया जाता है।

यह भी पढ़ें : विद्यालय विकास अनुदान का उद्देश्य क्या है ?

यह भी पढ़ें : कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 में बड़े बदलाव के साथ होगी, जानें नया स्वरूप और बड़े बदलाव?

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विद्यालय विकास राशि के आवंटन और व्यय की प्रक्रिया क्या है ?

विद्यालय विकास निधि (School Development Fund) के आवंटन और व्यय की प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। विद्यालय विकास राशि का आवंटन सामान्यतः सितम्बर-अक्टूबर माह में होता है। उपलब्ध आवंटन को 31 मार्च तक खर्च करना अनिवार्य है। खर्च करने के नियमों की अधूरी जानकारी से वित्तीय अनियमितता हो सकती है।

प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर ऑडिट के समय कई तरह के आपत्तियाँ लग सकती हैं। सरकारी स्कूल विकास योजना के इस फंड के व्यय हेतु एक निर्धारित मानक तय किया गया है, जिसका पालन आवश्यक है।

विद्यालय विकास निधि का खर्च करने का क्या नियम है?

सरकारी स्कूलों को विद्यालय विकास निधि वर्ष में एक बार प्राप्त होती है। इस राशि का उपयोग करने से पहले, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में खर्च की मदों और अनुमानित व्यय राशि का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

पहले व्यय किया जाता है, तत्पश्चात भुगतान की जाने वाली राशि का वाउचर PFMS पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके उपरांत, वेंडर (Vendor) को उसके बैंक खाते में व्यय राशि के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है।

2025-26 में विद्यालय विकास अनुदान राशि कितनी है?

विद्यालय विकास अनुदान की राशि विद्यालय में छात्रों के नामांकन के आधार पर दी जाती है। इस राशि को 31 मार्च तक खर्च करना अनिवार्य होता है।
छात्र संख्या के अनुपात में अनुदान की राशि निम्नलिखित प्रकार से आवंटित की जाती है :-

  • 🔸 30 तक नामांकित छात्र वाले विद्यालय को ₹10,000 (दस हजार रुपये)
  • 🔸 31 से 100 छात्रों वाले विद्यालय को ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये)
  • 🔸 101 से 250 छात्रों वाले विद्यालय को ₹50,000 (पचास हजार रुपये)
  • 🔸 251 से 1000 छात्रों वाले विद्यालय को ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपये)
  • 🔸 1001 से अधिक नामांकित छात्र वाले विद्यालय को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) प्रदान किए जाते हैं।
स्कूल अनुदान के लिए अधिकतम राशि क्या है?

सरकारी स्कूलों के लिए विकास अनुदान की एक निश्चित राशि निर्धारित है। नामांकित छात्रों की संख्या के अनुपात में मिलने वाली यह राशि न्यूनतम ₹10,000 (दस हजार रुपये) और अधिकतम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) तक होती है।

विद्यालय विकास अनुदान राशि से क्या कार्य कर सकते है ?

विद्यालय को प्राप्त होने वाली विकास अनुदान की राशि से बहुत सारे कार्य किए जा सकते है। शिक्षा विभाग द्वारा इस राशि के उपयोग हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दी गई है:-

  • 🔸स्कूल की स्वच्छता बनाये रखने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक राशि का भी व्यय किया जा सकता है।
  • 🔸विद्यालय भवन की छोटी-छोटी मरम्मति एवं रंग-रोगन / पेन्टिंग का कार्य
  • 🔸विद्यालय कक्षाओं में उपलब्ध ब्लैक बोर्ड, बेंच-डेस्क, टेबल, कुर्सी का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य
  • 🔸विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, चॉक- डस्टर एवं अन्य सामग्रियों का क्रय
  • 🔸विद्यालय के शिक्षक सदन, प्राचार्य कक्षा में उपलब्ध टेबल-कुर्सी एवं अन्य आवश्यक सामग्री का रख-रखाव एवं मरम्मति ।
  • 🔸विद्यालय में उपलब्ध लैब का रख-रखाव एवं उपभोग्य सामग्रियों का क्रय
  • 🔸पुस्तकालय हेतु दैनिक समाचार पत्र का
  • 🔸विद्यार्थियों के उपयोग हेतु क्रय
  • 🔸विद्यालयों में शिक्षकों के नाम, फोटो, मोबाईल संख्या का प्रदर्शन करना
  • 🔸विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नाम एवं फोटो
  • 🔸खेल-कूद एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का नाम एवं फोटो
  • 🔸विद्यालय में अच्छी उपस्थिति एवं अच्छी hand writing वाले विद्यार्थियों का नाम एवं hand writing
  • 🔸विद्यालय के बाल संसद का विवरण
  • 🔸विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का नाम एवं फोटोग्राफ
  • 🔸विद्यालय के हाउस के विवरण का दीवार पर प्रदर्शन
  • 🔸प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के विवरण का दीवार पर प्रदर्शन
  • 🔸नोटिस बोर्ड
  • 🔸हेल्थ कैम्प का आयोजन
  • 🔸विद्युत उपकरणों का रख-रखाव, क्रय, मरम्मति एवं मासिक विपत्रों का भुगतान
  • 🔸टैब का रख-रखाव
  • 🔸विद्यालय में इंटरनेट सुविधा
  • 🔸खेल-सामग्री का रख-रखाव

उल्लेखनीय है कि विद्यालय विकास अनुदान से अनिवार्य रूप से 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता पर व्यय किया जाना है। जैसे-

  • 🔸शौचालय साफ़ – सफाई, मरम्मति एवं रख-रखाव
  • 🔸पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि।

सूचना :-
शिक्षा विभाग की सभी खबरें, नियम, आदेश-निर्देश और पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए
www.educationjhar.com पर जाएं। पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के शीर्ष पर दिए गए “Letter” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने विभिन्न पत्रों की सूची आ जाएगी। जिस पत्र को देखना हो, उस पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए दाहिनी ओर दिए गए “Link” पर क्लिक करें। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार अन्य पत्र और ब्लॉग पर उपलब्ध शिक्षा विभाग के सभी आदेश-निर्देश भी पढ़ सकते हैं। किसी विशेष पत्र को तुरंत प्राप्त करने के लिए, सर्च बॉक्स में विषय लिखकर Search करें।

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