झारखण्ड सरकार राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए झारखण्ड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके।
यह राज्य के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बेहतर, सुगम एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संशोधन किए गए हैं।
झारखण्ड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन
झारखण्ड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को बेहतर और आसान बनाने के लिए सरकार ने इसके नियमों में बदलाव किया है।
- ▶️आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत भी सूचीबद्ध माना जाएगा तथा बीमा कंपनी द्वारा इन्हें यथाशीघ्र नेटवर्क अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- ▶️जिन रोगों/उपचारों के लिए निर्धारित पैकेज उपलब्ध नहीं हैं अथवा अपर्याप्त हैं, वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर आवश्यक उपचार की अनुमति दी जाएगी।
- ▶️अब Category B में आने वाले सभी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रित इस योजना का लाभ ले सकेंगे। विधानसभा के माननीय सदस्यों को Category A से हटाकर Category B में शामिल किया गया है। यदि वे बीमा योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो उनके लिए पुरानी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था लागू रहेगी।
- ▶️यदि किसी कारण से बीमा कंपनी का चयन नहीं हो पाता है, तो इस योजना को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के माध्यम से TPA (थर्ड पार्टी एजेंसी) द्वारा लागू किया जाएगा। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का कार्य भी आरोग्य सोसाईटी करेगी।
- ▶️ झारखण्ड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की दरें CGHS के अनुसार तय की जाएँगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज का भुगतान वास्तविक खर्च के आधार पर किया जाएगा।
- ▶️सभी लाभुकों को सरकारी या निजी अस्पताल में सेमी प्राइवेट वार्ड में इलाज की सुविधा मिलेगी। प्राइवेट वार्ड में इलाज कराने पर अतिरिक्त खर्च लाभुक को स्वयं देना होगा। आपात स्थिति में यदि सेमी प्राइवेट वार्ड उपलब्ध नहीं होगा, तो उच्च श्रेणी के वार्ड में इलाज मान्य होगा।
- ▶️जरूरत पड़ने पर CGHS दरों में बदलाव करने का अधिकार झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी को दिया गया है।
- ▶️गंभीर दुर्घटना या जीवन संकट की स्थिति में मरीज को बड़े अस्पताल रेफर करने पर एयर एम्बुलेंस की अनुमति भी दी जाएगी, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।
- ▶️सामान्य बीमारी में 5 लाख रुपये तक और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। यदि योजना TPA के माध्यम से चलेगी, तो इलाज का पूरा खर्च आरोग्य सोसाईटी के फंड से दिया जाएगा।
झारखण्ड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन से लाभ
- ▶️अब कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने के समय राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते अस्पताल नेटवर्क का हिस्सा हो।
- ▶️आकस्मिक स्थिति में यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल इलाज में आनाकानी करता है, तो विभाग द्वारा उन पर सख्त कार्रवाई और वैकल्पिक भुगतान के प्रावधान किए गए हैं।
- ▶️सेवानिवृत्त कर्मियों को अब पुरानी जटिल फाइलों और प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी।
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए अस्पतालों की सूची
(i) सीएमसी वेल्लोर
(ii) एआईजी हैदराबाद
(iii) आल हॉस्पिटल ऑफ टाटा ग्रुप
(iv) आईएलबीएसनई दिल्ली
(v) राजीव गाँधी कैंसर इंस्टिट्यूट एंड रीसर्च सेंटर , रोहिणी /नीतिबाग , दिल्ली
(vi) नारायण इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस बेंगलुरु
(vii) अप्पोलो हॉस्पिटल , चेन्नई
(viii) मेदांता , दी मेडिसिटी गुडगाँव
(ix) इण्डियन स्पाइनल इंज्युरी सेन्टर, वसंत कुंज, नई दिल्ली
(x) इंडियन नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली
(xi) शंकर नेत्रालय चेन्नई एंड कोलकाता
(xii) नारायण हेल्थ, बेंगलुरु
(xiii)बी.एम. बिरला हॉस्पिटल, कोलकाता
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