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Reading: झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026: सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु नए नियम जारी, जानें पूरी प्रक्रिया।
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झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026: सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु नए नियम जारी, जानें पूरी प्रक्रिया।

educationjhar
Last updated: 22/03/2026 07:34
educationjhar
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8 Min Read
झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026
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झारखण्ड सरकार के सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी सभी प्रकार की शिकायतों का समाधान और उनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा “ झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026“ (Jharkhand Government Servant Grievance Redressal Rules) बनाई गई है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षक अथवा कर्मचारी अपनी शिकायतें अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। संबंधित पदाधिकारी को 60 (साठ) दिनों के भीतर उक्त शिकायत का निवारण करना अनिवार्य होगा।

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Contents
सरकारी सेवक किस प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकते है ?झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है ?शिकायतों के निष्पादन की समय सीमा क्या है ?

सरकारी सेवक किस प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकते है ?

सरकारी सेवक ” झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 ” के अंतर्गत केवल निर्धारित विषयों पर ही अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा-शर्तों से संबंधित वे मामले, जिनमें शिकायत दर्ज की जा सकती है, निम्नानुसार है –

  • ✅ नियुक्ति से संबंधित मामले
  • ✅ सेवा संपुष्टि से संबंधित मामले
  • ✅ वेतन भुगतान (सैलरी) से संबंधित मामले

  • ✅ वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) से संबंधित मामले
  • ✅ प्रोन्नति (प्रमोशन) – कालबद्ध प्रोन्नति , ए.सी.पी., एम.ए.सी.पी. से संबंधित मामले
  • ✅ वरीयता निर्धारण (सीनियरिटी) से संबंधित मामले,

  • ✅ अवकाश स्वीकृति से संबंधित मामले (आकस्मिक अवकाश -CL को छोड़कर )
  • ✅ अन्य देय भत्तों की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित मामले
  • ✅ सेवानिवृत्ति लाभ में – पेंशन शुरु, उपादान (ग्रेच्युटी ) जीवन बीमा (GIC), अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान तथा सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के भुगतान से संबंधित मामले।

उपर्युक्त से संबंधित कोई भी मामला यदि किसी भी न्यायालय में लंबित हो तो झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के अधीन उसे शिकायत नहीं माना जाएगा।

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झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है ?

सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी शिकायतें मनचाहे रूप से किसी भी कार्यालय में दर्ज नहीं करा सकते हैं। इसके लिए नियमावली में विशिष्ट कार्यालय और प्राधिकृत पदाधिकारी निर्धारित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मियों को सुगमता से यह सुविधा प्राप्त हो सके और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनकी शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

  • (i) राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित पदाधिकारी / कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी शिकायत तथा सेवानिवृत कर्मी अपने सेवांत लाभों के भुगतान संबंधी शिकायतें संबंधित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में लिखित आवेदन के रूप में कर सकेंगे ।
  • (ii) सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित द्वारा शिकायत की जा सकेगी ।

  • (iii) शिकायतकर्ता को अपने आवेदन में सुसंगत अभिलेख / दस्तावेज के साथ उस कार्यालय/पदाधिकारी का विवरण उल्लिखित करना होगा, जिससे संबंधित उनकी शिकायत है ।
  • (iv) शिकायत पत्र एक ही विषय पर की जा सकेगी ।
  • (v) शिकायत पत्र में एक से अधिक विषय पर अनुतोष (Relief) मांगे जाने की स्थिति में शिकायत पत्र में उल्लिखित प्रथम विषय को ही शिकायत के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

परन्तु यदि एक से अधिक विषय पर मांगे गये अनुतोष (Relief) इस प्रकार एक दूसरे से संलग्न, संबंधित, आश्रित अथवा आधारित हैं कि किसी एक अनुतोष को छोड़ देने पर मूल या मुख्य अनुतोष पूर्ण नहीं हो सकता, तब ऐसी स्थिति में एक से अधिक विषय पर मांगे गए अनुतोष सुनवाई हेतु मान्य होंगे ।

  • (vi) जिलों में स्थापित विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी / कर्मचारी वैसी परिस्थिति में ही जिले के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे, जब उनकी शिकायत का समाधान जिले के पदाधिकारी के स्तर से ही संभव होगा। अन्य परिस्थिति में आवेदन अपने विभाग के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
  • (vii) प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज किया जायेगा एवं उसकी पावती दी जायेगी ।
  • (viii) छद्मनामी शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी ।
विवरण जानकारी / डायरेक्ट लिंक
विभाग का नामकार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड
नियमावली का नामझारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026
अधिसूचना जारी होने की तिथि17 मार्च 2026
आधिकारिक वेबसाइटhttps://egazette.jharkhand.gov.in/
ऑफिशियल PDF डाउनलोडhttps://egazette.jharkhand.gov.in/Notification.aspx
शिकायतों के निष्पादन की समय सीमा क्या है ?

सरकारी शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत का निवारण कब तक किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ‘झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026′ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वरदान है। इसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस नियमावली के तहत कर्मचारी केवल अपनी व्यक्तिगत शिकायत ही दर्ज करा सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत यहाँ नहीं की जा सकती।

सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 60 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतों का निवारण करना होगा । शिकायतों के स्थांनातरण में लगे समय की गणना नियत समय सीमा में नहीं की जाएगी ।
साथ ही NPS (New Pension Scheme) से OPS (Old Pension Scheme) में संपरिवर्तित कर्मियों के पेंशन स्वीकृति के मामलों में NSDL से Bifurcation Data उपलब्ध कराये जाने की अवधि को 60 कार्य दिवसों में शामिल नहीं किया जायेगा ।

नोट:- झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के बारे अधिक जानकारी के लिए पत्र डाउनलोड करें और पढ़ें। इसके लिए नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

Download Here

झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 17 मार्च 2026 को झारखण्ड ई-गजट (e-Gazette) पोर्टल पर “झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026” की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है।आप इसे झारखण्ड ई-गजट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
आधिकारिक सूचना देखने और PDF डाउनलोड करने का लिंक:
वेबसाइट :- Jharkhand e-Gazette Portal (egazette.jharkhand.gov.in)

सूचना :-
शिक्षा विभाग की सभी खबरें, नियम, आदेश-निर्देश और पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए www.educationjhar.com पर जाएं। पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के शीर्ष पर दिए गए “
Letter” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने विभिन्न पत्रों की सूची आ जाएगी। जिस पत्र को देखना हो, उस पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए दाहिनी ओर दिए गए “Link” पर क्लिक करें। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार अन्य पत्र और ब्लॉग पर उपलब्ध शिक्षा विभाग के सभी आदेश-निर्देश भी पढ़ सकते हैं। किसी विशेष पत्र को तुरंत प्राप्त करने के लिए, सर्च बॉक्स में विषय लिखकर Search करें।

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