अक्सर सरकारी कर्मचारी इस असमंजस में रहते हैं कि एक बार में कितने CL लिए जा सकते हैं? । साथ ही यह सवाल भी रहता है कि आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले सरकारी अवकाश को क्या CL की गणना में शामिल किया जाएगा या नहीं। सेवा संहिता में आकस्मिक अवकाश से जुड़े नियमों के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। यदि आप इन नियमों की पूरी और सही जानकारी चाहते हैं, तो यह ब्लॉग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक अवश्य पढ़ें।
CL का नियम क्या है ?
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) की सुविधा प्रदान की गई है। इस अवकाश की स्वीकृति संबंधित कार्यालय के प्रधान द्वारा दी जाती है। नियमों के तहत आकस्मिक अवकाश को घोषित सरकारी अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश तथा रविवार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है।
सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं कर सकते है
एक बार में कितने CL लिए जा सकते हैं?
प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष अर्थात जनवरी से दिसंबर तक में झारखण्ड सचिवालय कर्मियों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी सेवकों को 16 आकस्मिक अवकाश ( CL ) दिया जाता है। सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार घोषित सरकारी अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश तथा रविवार के अवकाश के साथ जोड़कर लगातार अधिकतम 12 दिनों तक CL लिया जा सकता है।
CL की गणना कैसे की जाती है ?
आकस्मिक अवकाश (CL) के बीच पड़ने वाले रविवार और अन्य घोषित छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश के दिनों में शामिल नहीं किया जाता है। इसे सरल शब्दों में समझें :- यदि आप 3 मार्च से 9 मार्च तक CL पर हैं और इस अवधि के दौरान 6 एवं 7 मार्च को होली की छुट्टी है, तो ये दोनों दिन CL की गणना में नहीं आएँगे। इस स्थिति में आपका CL केवल 5 दिनों का माना जाएगा। हालांकि कुल अवकाश अवधि 7 दिनों की बनती है, जो निर्धारित अधिकतम सीमा 12 दिनों से कम है, इसलिए यह नियमसम्मत है।
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार कुल लगातार अवकाश अवधि 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यदि लगातार अवकाश की अवधि 11 दिनों से अधिक होने की संभावना हो, तो छुट्टी के प्रारंभ और अंत-दोनों में CL नहीं लेनी चाहिए। नियम के अनुसार, आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाली छुट्टियाँ भले ही CL के दिनों में नहीं गिनी जाती हों, लेकिन वे कुल लगातार अवकाश अवधि की गणना में शामिल होती हैं।
अतः यदि CL के दौरान अन्य सरकारी छुट्टियाँ जुड़कर कुल अवधि 12 दिनों से अधिक हो जाती है, तो यह नियम के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में केवल अवकाश की शुरुआत या अंत में ही CL लेना उचित होता है, ताकि CL के बीच कोई अन्य छुट्टी न पड़े और नियमों का उल्लंघन न हो।
यह भी पढ़ें : आकस्मिक अवकाश की शर्तें क्या है?
FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
FAQ :CL का नियम क्या है ?
CL का अर्थ आकस्मिक अवकाश होता है। सरकारी सेवकों को अचानक आवश्यक कार्यों के लिए इस अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। यह एक सवैतनिक अवकाश है। यदि इसका उपयोग नहीं किया जाए, तो यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत में स्वतः समाप्त हो जाता है।
सेवा संहिता के प्रावधानों के अनुसार, आकस्मिक अवकाश प्रति वर्ष अधिकतम 16 दिनों के लिए देय होता है। एक बार में इसका उपभोग रविवार या अन्य घोषित अवकाशों सहित अधिकतम 12 दिनों तक ही किया जा सकता है। इस अवकाश के लिए न्यूनतम अवधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
FAQ :आकस्मिक अवकाश क्या है ?
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाती है। यह अवकाश कार्यालय प्रधान / प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कैलेंडर वर्ष में सामान्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों को 16 दिन तथा झारखण्ड सचिवालय के कर्मियों को 18 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होता है।
FAQ :आकस्मिक अवकाश क्या होता है ?
व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से अचानक ऐसी छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जो वेतन सहित हो और पूर्व से स्वीकृत की जा सके। इसी उद्देश्य से सरकारी सेवकों को प्रत्येक वर्ष 16 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। इन 16 आकस्मिक अवकाशों का उपयोग यदि नहीं किया जाता है, तो वर्ष के अंत के साथ ही शेष अवकाश स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
FAQ :आकस्मिक अवकाश को क्या कहते है?
आकस्मिक अवकाश को ही संक्षिप्त में CL कहा जाता है। CL का पूरा नाम Casual Leave है।
FAQ :एक बार में कितने CL ले सकते है ?
सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार सरकार द्वारा घोषित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश तथा रविवार के अवकाश के साथ जोड़कर लगातार अधिकतम 12 दिनों तक ही CL लिया जा सकता है।
FAQ :एक साथ कितने आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं?
रविवारीय अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश या अन्य घोषित अवकाश के साथ जोड़कर लगातार 12 दिनों तक आकस्मिक अवकाश लिए जा सकता है।
FAQ :लगातार कितने CL लिए जा सकते हैं?
सभी तरह के सरकारी अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश तथा रविवारीय अवकाश के साथ जोड़कर लगातार अधिकतम 12 दिनों तक CL लिए जा सकते है।
FAQ :CL को हिंदी में क्या कहते हैं?
CL को हिंदी में आकस्मिक अवकाश कहा जाता है।
FAQ :CL का फुल फॉर्म क्या है?
CL का फुल फॉर्म Casual Leave है।
FAQ :क्या CL पर हमारा अधिकार है ?
झारखण्ड सेवा संहिता परिशिष्ट 12 (नियम 152 और 153 ) में छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत करने सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है। इसके तहत आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। छुट्टी इस हद तक नहीं देनी चाहिए कि उससे विद्यालय या विभाग में काम करने वालों की बहुत कमी हो जाय। जब शिक्षक / कर्मचारियों की संख्या, काम को देखते हुए, कम-से-कम हो जाय, तब किसी भी तरह की और छुट्टी नहीं देनी चाहिए।
FAQ :क्या CL ख़ारिज (कैंसिल) किया जा सकता है ?
सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं कर सकते है (परिशिष्ट-13)। नियम के तहत जहाँ दूसरी तरह की छुट्टी उपयुक्त हो, वहां आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) छुट्टी नहीं देनी चाहिए।
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