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विद्यालय विकास अनुदान : उद्देश्य और उपयोग का नियम

educationjhar
Last updated: 27/09/2024 10:25
educationjhar
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7 Min Read
विद्यालय विकास अनुदान
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स्कूलों की प्रगति और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) दी जाती है। यह अनुदान स्कूलों को एक बेहतर और सुसज्जित शैक्षिक वातावरण तैयार करने सहायता प्रदान करती है। यह राशि राज्य के 32626 प्राथमिक और 2447 माध्यमिक विद्यालयों को प्रति शैक्षणिक वर्ष में दिया जाता है।

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Contents
विद्यालय विकास अनुदान का उद्देश्यविद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) आवंटन का नियमविद्यालय विकास अनुदान की राशि उपयोग का नियम को डाउनलोड करे – PDFराशि उपयोग का नया नियम

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन के आधार पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) की राशि PFMS के माध्यम से पोर्टल में आवंटित की जाती है। विद्यालय द्वारा आवंटित राशि 31 मार्च तक खर्च हो जाने चाहिए अन्यथा इसके दूसरे दिन अवशेष राशि स्वतः शून्य हो जाती है।

यह भी पढ़ें : MACP योजना का नियम और शर्तें क्या है ?

विद्यालय विकास अनुदान

विद्यालय विकास अनुदान का उद्देश्य

इसका उद्देश्य विद्यालयों के शैक्षिक और भौतिक विकास को योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना है। खर्च करने के पूर्व विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक करना आवश्यक है। बैठक द्वारा लिए गए निर्णय के अलोक और सर्वसम्मति से खर्च का आकलन करके सभी सदस्यों की जानकारी में पारदर्शी से कार्य करने का प्रावधान है। यह अनुदान विद्यालयों को निम्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया जाता है:-

  1. विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास जैसे- विद्यालय व शौचालय की साफ़-सफाई , विज्ञान प्रयोगशाला, पेयजल, रंग पोचाड़ा, दीवार लेखन और कक्षाओं की मरम्मति आदि जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है।
  2. स्कूलों की शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता जैसे – TLM का निर्माण, सभी प्रकार की रजिस्टर, खल्ली, विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, स्टेशनरी, खेल सामग्री, और अन्य शैक्षिक संसाधन आवश्यकतानुसार क्रय की जा सके।
  3. सुरक्षा और स्वच्छता के तहत जरुरत के मुताबिक जैसे- अग्निशामक यंत्र , घेरा, दरवाजा ,परिसरों की सफाई, दीवारों की मरम्मत, झाड़ू, साबुन , हैंडवाश, सर्फ, डस्टबिन और प्राथमिक चिकित्सा किट आदि के लिए।
  4. वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तकनीकी सुधार पर बहुत जोर दे रही है। इसके लिए झारखण्ड में कई संस्था और NGO भी कार्य कर रहे है। इसके तहत स्मार्ट क्लास हेतु उपकरण , बायोमैट्रिक स्केनर, टेलीविज़न, DTH डिश एंटीना, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी तकनीकी सुविधाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) प्रदान की जाती है।
  5. इसके अलावे अन्य सुधारात्मक विकास कार्य जैसे – जैसे कि पंखे, लाइट्स, कुर्सी-टेबल , बेंच-डेस्क, अलमीरा, दीवाल घड़ी, इत्यादि की मरम्मत या खरीद के लिए।
विद्यालय विकास अनुदान
AI फोटो – TLM का निर्माण करते बच्चे

विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) आवंटन का नियम

विद्यालय के लिए विकास अनुदान छात्रों के कुल नामांकन के आधार पर दी जाती है। विद्यालय यह फण्ड भेंडर के माध्यम से भुगतान कर सकता है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों को निम्न दर से विद्यालय विकास अनुदान की राशि व्यय करने हेतु आवंटन दिया जाता है:-

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क्र. सं.नामांकनआवंटित राशि
11-3010,000
231-10025,000
3101-25050,000
4251-100075,000
51001 से अधिक1,00000

विद्यालय विकास अनुदान की राशि उपयोग का नियम को डाउनलोड करे – PDF

राशि उपयोग का नया नियम

राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र जारी करके विकास व मरम्मति की राशि का खर्च के लिए एक निर्देश दिया है। विद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार विद्यालय विकास अनुदान की राशि का उपयोग कर सकेगी । विद्यालयों में अन्य आवश्यक सुविधाओं यथा – हैंडवाश फैसिलिटी, अतिरिक्त शौचालय, यूरिनल, खेल मैदान का समतलीकरण, पेयजल एवं अन्य असैनिक कार्यों की सुविधा हेतु स्थानीय मुखिया, पंचायत से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) की राशि के उपयोग हेतु दिशा-निदेश निम्नवत् है:-

  • अनुदान की राशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि विद्यालयों में स्वच्छता पर व्यय किया जाना है जिसके अंतर्गत शौचालयों की मरम्मति, रख-रखाव, साफ-सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था / मरम्मति किया जाना है ।
  • स्कूल की स्वच्छता बनाये रखने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक राशि का भी व्यय किया जा सकता है ।
  • विद्यालय भवन की छोटी-छोटी मरम्मति एवं रंग-रोगन / पेन्टिंग का कार्य ।
  • विद्यालय कक्षाओं में उपलब्ध ब्लैक बोर्ड, बेंच-डेस्क, टेबल, कुर्सी का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य।
  • विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, चॉक- डस्टर एवं अन्य सामग्रियों का क्रय।

यह भी पढ़ें : पाठ योजना का SOP क्या है ?

  • विद्यालय के शिक्षक सदन, प्राचार्य कक्ष में उपलब्ध टेबल कुर्सी एवं अन्य आवश्यक सामग्री का रख-रखाव एवं मरम्मति।
  • विद्यालय में उपलब्ध लैब का रख-रखाव एवं उपभोग्य सामग्रियों का क्रय।
  • पुस्तकालय हेतु दैनिक समाचार पत्र का विद्यार्थियों के उपयोग हेतु क्रय।
  • विद्यालयों में शिक्षकों के नाम, फोटो, मोबाईल संख्या का प्रदर्शन करना।
  • विद्यालय में वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नाम एवं फोटो।
  • खेल-कूद एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का नाम एवं फोटो।
  • विद्यालय में अच्छी उपस्थिति एवं अच्छीहैंड राइटिंग वाले विद्यार्थियों का नाम एवं हैंड राइटिंग।
  • विद्यालय के बाल संसद का विवरण।
  • विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का नाम एवं फोटोग्राफ।
  • विद्यालय के हाउस के विवरण का दीवार पर प्रदर्शन।
  • प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के विवरण का दीवार पर प्रदर्शन।
  • नोटिस बोर्ड।
  • हेल्थ कैम्प का आयोजन।
  • विद्युत उपकरणों का रख-रखाव, क्रय, मरम्मति एवं मासिक विपत्रों का भुगतान।
  • टैब का रख-रखाव।
  • विद्यालय में इंटरनेट सुविधा।
  • खेल – सामग्री का रख-रखाव।

यह भी पढ़ें : रोकड़ बही संधारण का नियम क्या है ?

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